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संभल की शाही जामा मस्जिद का होगा कोर्ट कमिश्नर सर्वे, हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट का फैसला

हिंदू पक्ष ने उत्तर प्रदेश में संभल की शाही जामा मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया था. इसको लेकर अदालत में याचिका दाखिल की गई थी. हिंदुओं का दावा है कि वो इमारत पौराणिक हरिहर मंदिर की है जबकि इस्लामी राज में उसे मस्जिद का रूप दिया गया.

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संभल शाही जामा मस्जिद
संभल शाही जामा मस्जिद

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की अवतार भूमि संभल शहर में ऐतिहासिक विरासत के रूप में स्थित विवादित जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को सिविल कोर्ट में बड़ी जीत मिली है. अदालत ने संभल की शाही जामा मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराने का आदेश दिया है.

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हिंदू पक्ष ने उत्तर प्रदेश में संभल की शाही जामा मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया था. इसको लेकर अदालत में याचिका दाखिल की गई थी. हिंदुओं का दावा है कि वो इमारत पौराणिक हरिहर मंदिर की है जबकि इस्लामी राज में उसे मस्जिद का रूप दिया गया. 

ASI की देखरेख में है इमारत

यूपी के संभल जिले की जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर होने का दावा जिला कोर्ट में किया गया था. हालांकि फिलहाल विवादित इमारत ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है. सूत्रों के मुताबिक वहां पांचों वक्त की नमाज तो होती है लेकिन गैर मुस्लिम के प्रवेश पर पाबंदी है.
 
संभल के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के निर्णय के मुताबिक शाही मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे यानी वकील कमिश्नर से सर्वे कराने को कहा गया है. कोर्ट का कहना है कि इससे विवाद में न्याय करना आसान होगा.

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जिला प्राशसन ने बुलाई अतिरिक्त फोर्स

एडवोकेट हरिशंकर जैन की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है. अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि सर्वेक्षण की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई जाए. याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर के मुताबिक शाही मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे आज शाम शुरू हो सकता है. इसके मद्देनजर जिला प्राशसन ने अतिरिक्त फोर्स बुलाई है.

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