वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे के मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग वाली मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने कहा कि इस भूखंड पर न्यायालय के आदेश से जो सर्वे का कार्य चल रहा है, उसकी प्रकृति संवेदनशील है. सर्वे के बारे में ASI, वादियों के वकील अथवा प्रतिवादियों के वकील को कोई टिप्पणी करने का और सूचना देने का कोई अधिकार नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि ASI के अधिकारी सर्वे की रिपोर्ट केवल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं और सर्वे के संबंध में कोई सूचना प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया को दिया जाना न तो औचित्यपूर्ण है और न ही विधि सम्मत है.
ASI के समस्त अधिकारियों को जो सर्वे का कार्य कर रहे हैं, वे सर्वे के संबंध में किसी भी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कोई जानकारी नहीं देंगे. न ही सर्वे के संबंध में कोई जानकारी किसी अन्य व्यक्ति से साझा करेंगे. इतना ही नहीं, सर्वे की रिपोर्ट सिर्फ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.
कोर्ट ने कहा कि वादीगण, प्रतिवादीगण और उनके अधिवक्ता, जिला शासकीय अधिवक्ता, दीवानी और अन्य अधिकारियों को भी आदेशित किया जाता है कि सर्वे के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साझा न करें. न ही उसका प्रचार-प्रसार करें, ताकि उक्त रिपोर्ट सिर्फ कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जा सके.
कोर्ट ने कहा कि अगर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्राॉनिक मीडिया ASI, वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष के द्वारा कोई जानकारी न दिए जाने के बावजूद गलत प्रकार से बगैर औपचारिक सूचना के सर्वे के संबंध में कोई समाचार प्रकाशित करती है, तो उनके खिलाफ विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है.