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रेप के बाद नाबालिग ने दी थी अपनी जान, आरोपी को मिली 10 साल की सजा

बांदा में एक नाबालिग लड़की से रेप और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की कड़ी सजा और 47 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है. आरोपी ने साल 2019 में एक युवक ने नाबालिग के घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया था. साथ ही पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी.

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(प्रतीकात्मक फोटो)
(प्रतीकात्मक फोटो)

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक नाबालिग लड़की से रेप और उसको आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है. मिशन शक्ति फेज 3 में आरोपी को 10 साल की कठोर सजा और 47 हजार रुपये का बड़ा जुर्माना ठोका गया है. दरअसल साल 2019 में एक युवक ने नाबालिग के घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया था. इतना ही नहीं उसने घर में किसी को कुछ भी बताने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी थी. जिसके बाद छात्रा डर गई और उसने सदमे में सुसाइड कर अपनी जान दे दी. 

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मृतका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 376/ 452/ 305/ 506 सहित पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कार्रवाई की. अभियोजन ने 8 गवाह पेश किए, 4 जज बदले गए, 20 से ज्यादा तारीखें पड़ी, तमाम दलीलों के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. इस दौरान पीड़ित परिवार ने कहा कि कोर्ट ने हमारे साथ न्याय किया है. 

घर में घुसकर रेप और नाबालिग को दी थी जान से मारने की धमकी

यह मामला अतर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव का है. सरकारी अधिवक्ता के मुताबिक एक व्यक्ति ने थाना में सूचना दी कि वह बेटी के कमरे से आवाज सुनने के बाद कमरे में पहुंचा तो बेटी रो रही थी. पूछने पर उसने बताया कि गांव का रामचन्द्र आया और उसने जबरन घर मे घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.  साथ ही किसी को बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया. इसके बाद नाबालिग बेटी ने सुसाइड कर लिया. 

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रेप के आरोपी को 10 साल की सजा, 47 हजार का जुर्मना

कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि CM योगी के मिशन शक्ति फेज 3 के तहत एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में यह कार्रवाई जारी है. अतर्रा थाना क्षेत्र के एक दुष्कर्म के बाद आत्महत्या के उकसाने का मामले में आरोपी मलखे पुत्र रामचंद्र को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 47 हजार का जुर्माना भी लगाया गया. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 
 

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