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Balrampur: दहेज के लिए बहू को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, सास-ससुर समेत 4 को उम्रकैद, कोर्ट ने 85 हजार जुर्माना भी ठोका

बलरामपुर जिले में दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है. मामले में जिला कोर्ट ने एक ही परिवार के चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उन्हें बहू को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का दोषी पाया गया है.

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बलरामपुर: दहेज हत्या केस में कोर्ट ने सुनाई सजा
बलरामपुर: दहेज हत्या केस में कोर्ट ने सुनाई सजा

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है. मामले में जिला कोर्ट ने एक ही परिवार के चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उन्हें बहू को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का दोषी पाया गया है. दोषी पाए जाने के बाद बीते दिन सजा सुनाई गई साथ ही जुर्माना भी लगाया गया. 

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बता दें कि बलरामपुर के जिला जज अनिल कुमार झा ने गुरुवार (29 फरवरी) को पीड़िता (मृतका) के ससुर जग प्रसाद मिश्रा, सास राधा मिश्रा, देवर दुर्गेश मिश्रा और ननद नीतू मिश्रा को दोषी ठहराया. सजा को लेकर सरकारी वकील कुलदीप सिंह ने बताया कि न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही प्रत्येक दोषी पर 85,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 

वकील ने आगे बताया कि 28 सितंबर 2016 को बलरामपुर शहर निवासी अमरेश कुमार तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी सुनीता को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए जिंदा जला दिया. इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी. उसी के आधार पर कोर्ट में केस चलाम जिसमें अब फैसला आया है. 

शिकायत के अनुसार, मांग पूरी नहीं होने पर सुनीता के ससुराल वालों ने उस पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था. मामले की जांच के बाद पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसपर जिले की स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के इस केस में एक ही परिवार के चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही जुर्माना भी लगाया. 

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