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दहेज में बाइक और 50 हजार रुपये की डिमांड, न मिलने पर पत्नी की हत्या, बांदा कोर्ट ने सुनाई ये सजा

बांदा कोर्ट ने पत्नी की हत्या के जुर्म में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 83 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पति कमलेश अहिरवार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का रहने वाला है. वह अपनी पत्नी से शादी के बाद अतिरिक्त दहेज में बाइक और 50 हजार रुपये की डिमांड करता था.

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प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो.

उत्तर प्रदेश के बांदा कोर्ट ने पत्नी की हत्या के जुर्म में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 83 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पिता की तहरीर पर पुलिस ने दहेज, हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. अभियोजन ने कोर्ट में 12 गवाह पेश किए. 70 से ज्यादा तारीखों के बाद आरोपी पति को दोषी करार दे दिया. आरोपी अक्टूबर 2019 यानी घटना के बाद से जेल में है. 

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पुलिस के मुताबिक, आरोपी पति कमलेश अहिरवार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के थाना राजनगर का रहने वाला है. वह अपनी पत्नी पूनम से शादी के बाद अतिरिक्त दहेज में बाइक और 50 हजार रुपये की डिमांड करता था. न मिलने पर पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था.

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चाकू गोदकर निर्मम तरीके से पत्नी की हत्या

घटना के 6 माह पहले उसने घर से भी निकाल दिया था. आरोपी कमलेश 12 अक्टूबर 2019 को पत्नी के मायके देहात कोतवाली क्षेत्र के महोखर गांव आया और उसने चाकू गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. 

तमाम दलीलों के बाद आरोपी पति दोषी करार

इसके बाद पुलिस ने मृतिक पूनम के पिता रामराज की तहरीर पर दहेज, हत्या, उत्पीड़न के अलावा अन्य गंभीर धाराओ में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. आरोप पत्र दाखिल हुआ. अभियोजन ने 8 गवाह बदले. कोर्ट ने दोनों पक्षों की तमाम दलीलों के बाद आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं, पीड़ित पिता ने कहा कि अब हमारे साथ न्याय हुआ है. हमने अपनी बिटिया की शादी 2016 में छतरपुर में की थी. 

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मामले में SP ने कही ये बात

एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि अक्टूबर 2019 के दहेज के लिए हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपी पति ने अपनी पत्नी को दहेज में बाइक और 50 हजार रुपये न मिलने पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी. कोर्ट में प्रभावी पैरवी के बदौलत अदालत ने दोषी करार दिया और सजा सुनाई. साथ ही 83 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अधिवक्ता शिवकुमार ने बताया कि हमने 12 गवाह पेश किए हैं. आरोपी पति जेल में है.

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