उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति और उसके चार बेटों को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार ने प्रत्येक दोषी पर 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. वहीं, पीड़ित परिवार का कहना है कि यह फैसला न्याय दिलाने वाला है, बल्कि समाज के लिए एक सख्त संदेश भी है.
जिला शासकीय वकील सोमेश्वर कुमार तिवारी ने बताया कि 9 जून 2023 को कामता प्रसाद ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके पिता मुन्ना लाल की हत्या उसी गांव के रामचंद्र और उसके बेटों संजय, रूपचंद, इंद्रराज और बृजराज ने जमीन विवाद के चलते लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से मारकर कर दी. घटना के बाद गंभीर रूप से घायल मुन्ना लाल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.
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उम्रकैद के साथ 24 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत सबूतों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने रामचंद्र और उनके बेटों को दोषी ठहराया. इसके बाद उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 24000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
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