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गाजियाबाद: सोसाइटी की लिफ्ट में 'जय श्री राम' का नारा लगाया, फिर मौलवी पर भी बोलने का दबाव बनाया, आरोपी गिरफ्तार

Ghaziabad News: गिरफ्तार शख्स की पत्नी और उसके साथी ने गाजियाबाद पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि मौलवी की शिकायत पर पुलिस उनके पति को घर से उठा ले गई.

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गाजियाबाद: शिकायतकर्ता मौलवी और गिरफ्तार आरोपी
गाजियाबाद: शिकायतकर्ता मौलवी और गिरफ्तार आरोपी

यूपी के गाजियाबाद में 'जय श्री राम' बोलने को लेकर विवाद हो गया. इस बाबत मौलवी द्वारा एक शख्स के खिलाफ शिकायत दी गई. जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने उसके खिलाफ शांति भंग करने और अन्य धाराओं में कार्रवाई की. मामला क्रॉसिंग थाना क्षेत्र की पॉश पंचशील वेलिंग्टन सोसाइटी का है. 

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वहीं, गिरफ्तार मनोज प्रजापति की पत्नी और उसके साथी ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सोसाइटी में नीचे मंदिर है. मनोज मंदिर से होकर सोसाइटी की लिफ्ट से अपने फ्लैट में आ रहे थे और 'जय श्री राम' बोल रहे थे. तभी उस लिफ्ट में घुसे एक मौलवी ने मनोज से विवाद शुरू कर दिया. जिसपर मनोज ने कहा कि वह उससे 'जय श्री राम' बोलने को नहीं कह रहे लेकिन कोई उन्हें भी 'जय श्री राम' कहने से नहीं रोक सकता. 

मनोज प्रजापति की पत्नी के मुताबिक, इसी के बाद विवाद बढ़ा फिर कुछ ही देर पुलिसवाले घर आ गए और पति को पकड़कर अपने साथ ले गए. मौलवी की शिकायत पर पुलिस उनके पति को उठा ले गई. ये एकतरफा कार्रवाई है.  

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उधर, इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता मौलवी मोहम्मद आलमगीर ने कहा कि वह सोसाइटी में एक बच्चे को अरबी पढ़ाने जाता है. घटना वाले दिन तकरीबन 8 बजे जब सोसाइटी में जा रहा था तब लिफ्ट में एक व्यक्ति (मनोज) ने 'जय श्री राम' का नारा लगाते हुए मुझसे भी नारा लगाने को कहा. बात बढ़ने पर अपने एक साथी को बुला लिया. फिर अभद्रता करते हुए जबरन लिफ्ट से उतार दिया. 

पुलिस ने क्या बताया?

फिलहाल, पुलिस ने मौलवी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी मनोज प्रजापति को गिरफ्तार कर शांति भंग और अन्य धाराओं में चालान कर दिया है. मामले में एसीपी लिपि नगायच ने बताया कि शिकायतकर्ता आलमगीर द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सोसाइटी में रहने वाले मनोज के खिलाफ अभद्रता करने और मारपीट करने की शिकायत दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई प्रचलित है. 

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