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Manoj Rai Murder Case: मुख्तार अंसारी और गैंग के सदस्यों पर नया आरोप तय, गाजीपुर कोर्ट में चलेगा नया मुकदमा

गाजीपुर अपर सत्र न्यायालय/ एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर आरोप तय किया गया है. मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी सरफराज उर्फ मुन्नी, अफरोज उर्फ चुन्नू पहलवान और जफर खान उर्फ चंदा पर आईपीसी की धारा 147, 148, 302 और धारा 149 ए के तहत आरोप तय हुए हैं. आगामी 30 जनवरी को होगी अगली सुनवाई.

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मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ नया केस दर्ज.
मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ नया केस दर्ज.

मऊ के पूर्व विधायक और यूपी के चर्चित माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. आज मनोज राय हत्याकांड मामले में गाजीपुर की अपर सत्र न्यायाधीश/ MP-MLA कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है. अब 30 जनवरी को मामले में साक्ष्यों पर बहस शुरू होगी. 

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मनोज राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी समेत 4 लोगों पर आज न्यायालय ने आरोप तय किया है. इसकी पुष्टि मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली और एडीजीसी क्रिमिनल एमपी एमएलए कोर्ट नीरज श्रीवास्तव ने मीडिया से अदालती कार्यवाही के बाद शाम को की है. बता दें कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, उसके सहयोगी सरफराज उर्फ मुन्नी, अफरोज उर्फ चुन्नू और जफर उर्फ चंदा पर आज न्यायालय ने धारा 147, 148, 302 और सहपठित धारा 149-A में आज आरोप तय कर अदालती कार्यवाही शुरू कर दी है.

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बांदा जेल से वीसी के जरिये उपस्थित था मुख्तार 

सरफराज, अफरोज और जफर आज न्यायालय में उपस्थित रहे, जबकि मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीसी के जरिये न्यायालय में उपस्थित था. एडीजीसी (क्रिमिनल) नीरज श्रीवास्तव ने आरोप तय होने की पुष्टि करते हुए बताया कि सरफराज उर्फ "मुन्नी" बस्ती जेल में, जफर खान उर्फ "चंदा" संत कबीरनगर जेल में, अफरोज खान उर्फ चुन्नू पहलवान गाजीपुर की जिला जेल में बंद है. 

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सभी आरोपी आज पुलिस अभिरक्षा में अपने वकील के साथ कोर्ट में पेश हुए. वहीं, मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और जरिए वीसी पेश हुआ और कार्यवाही में भाग लिया. नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने अपने बेटे की हत्या का मुकदमा मोहम्दाबाद थाने में दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर 9 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें से 4 लोगों की पत्रावली इस न्यायालय में आई थी.

मुख्तार अंसारी, अफरोज उर्फ चुन्नू, जफर उर्फ चंदा और सरफराज पर आज आरोप तय किया गया है. अब 30 जनवरी को साक्ष्य के लिए तारीख नियत की गई है. इस संदर्भ में मुख्तार अंसारी पक्ष के वकील लियाकत अली ने भी आरोप तय होने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मनोज राय की हत्या साल 2001 में मुहम्मदाबाद में हुई थी. इसमें मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने अपने पुत्र की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. 

ठेका लेने से नाराज था मुख्तार अंसारी 

बता दें कि बक्सर बिहार निवासी शैलेंद्र राय ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा ठेके का काम करता था. उसने एक ठेका मुख्तार अंसारी की अनुमति के बिना ले लिया था. इसकी वजह से मुख्तार अंसारी नाराज हो गया और उसने 14 जुलाई 2001 को अपने आदमियों से मेरे बेटे को अपने घर बुलाया और अगले दिन 15 जुलाई को मेरे बेटे की लाश मिली. 

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इसी मामले में मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय की तहरीर पर मोहम्मदाबाद कोतवाली में मुकदमा संख्या 23/23 दर्ज हुआ. अब आज इसमें न्यायालय द्वारा आरोप तय कर दिया गया है. इस केस के साथ गाजीपुर न्यायालय में मुख्तार अंसारी समेत अन्य सहयोगियों पर एक नया अपराधिक मुकदमा आज से शुरू हो गया है. इसमें अगली 30 जनवरी को कोर्ट ने साक्ष्य के लिए तारीख नियत की है.

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