गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहा के पास स्थित एक मस्जिद की प्रबंधन समिति ने शनिवार को उसके दो अवैध मंजिलों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी. गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने इसे बिना मंजूरी के बना हुआ निर्माण बताया था.
15 दिन का दिया गया था समय
शनिवार सुबह से मस्जिद समिति ने 15 मजदूरों की मदद से ढांचे को हटाने का काम शुरू किया. यह कदम GDA की 15 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद उठाया गया. GDA ने चेतावनी दी थी कि अगर तय समय में निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा.
नगर निगम की सहमति का दावा
हालांकि, मस्जिद समिति के प्रमुख शोएब अहमद ने GDA के दावे को खारिज किया है. उन्होंने कहा, 'यह मस्जिद जनवरी 2024 में पुराने ढांचे को हटाने के बाद नगर निगम की सहमति से बनाई गई थी. हमें यह जमीन आवंटित की गई थी, फिर भी अब GDA इसे अवैध बता रहा है.'
अहमद का कहना है कि यह मस्जिद 520 वर्गफुट के भूखंड पर बनी है, जिसे धार्मिक उपयोग के लिए कानूनी रूप से निर्धारित किया गया था.
वहीं, GDA का कहना है कि मुद्दा जमीन के स्वामित्व का नहीं, बल्कि 'बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण का है.' GDA के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने कहा, 'अगर नक्शा पास नहीं है, तो नोटिस और कार्रवाई होना तय है.'