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ज्ञानवापी परिसर को ढहाने की धमकी देने वाले विश्व हिंदू सेना के महासचिव को इलाहाबाद HC से राहत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विश्व हिंदू सेना के महासचिव दिग्विजय चौबे को अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. विश्व हिंदू सेना के महासचिव दिग्विजय चौबे ने ज्ञानवापी परिसर का हाल बाबरी जैसा करने की धमकी दी थी. उन्होंने पिछले साल अगस्त महीने में विवादित परिसर में पूजा-अर्चना और जलाभिषेक किए जाने का ऐलान किया था. 

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ज्ञानवापी मस्जिद (फाइल फोटो)
ज्ञानवापी मस्जिद (फाइल फोटो)

वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर को ढहाने की धमकी देने वाले विश्व हिंदू सेना के महासचिव दिग्विजय चौबे को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने दिग्विजय चौबे की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. 

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विश्व हिंदू सेना के महासचिव दिग्विजय चौबे को अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. विश्व हिंदू सेना के महासचिव दिग्विजय चौबे ने ज्ञानवापी परिसर का हाल बाबरी जैसा करने की धमकी दी थी. उन्होंने पिछले साल अगस्त महीने में विवादित परिसर में पूजा-अर्चना और जलाभिषेक किए जाने का ऐलान किया था.  

दिग्विजय चौबे ने दी थी धमकी

दिग्विजय चौबे ने विवादित परिसर में जलाभिषेक किए जाने से रोकने पर ढहाने की धमकी दी थी. इसको लेकर दिग्विजय चौबे के खिलाफ वाराणसी के भेलूपुर थाने में केस दर्ज किया गया था. दिग्विजय ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट की सुभाष चंद शर्मा की सिंगल बेंच ने पुलिस चार्जशीट दायर होने तक दिग्विजय चौबे को अग्रिम जमानत दे दी है. 

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श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर कोर्ट में याचिका

बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा से जुड़े मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से वाराणसी की जिला अदालत में श्रृंगार गौरी मामले में आपत्ति दाखिल की गई थी. अंजुमन इंतजामिया कमेटी की आपत्ति जिला अदालत ने खारिज कर दी थी. इसके बाद जिला अदालत के फैसले को अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
 

 

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