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हापुड़ मॉब लिंचिंग केस में 10 को उम्रकैद, गोहत्या के शक में भीड़ ने की थी कासिम की हत्या

हापुड़ की अदालत ने साल 2018 में हुई मॉब लिचिंग मामले में 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साल 2018 को जनपद के गांव हावल मदापुर और बझैड़ा कलां के जंगल में गोकशी की सूचना के बाद भीड़ द्वारा दो लोगों को पीट पीटकर अधमरा कर दिया था. जिसमें कासिम नाम के शख्स की मौत हो गई थी.

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प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो.

हापुड़ की अदालत ने साल 2018 में हुई मॉब लिचिंग मामले में 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने उन पर 59-59 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. गोकशी की झूठी अफवाह के बाद 45 वर्षीय कासिम की पीट-पीटकर हत्‍या कर दी गई थी. जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस की विवेचना में हस्तक्षेप करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करने के डीआईजी मेरठ को आदेश किया था. 

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बता दें कि 18 जून 2018 को उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव हावल मदापुर और बझैड़ा कलां के जंगल में गोकशी की सूचना के बाद भीड़ द्वारा दो लोगों को पीट पीटकर अधमरा कर दिया था. जिसमें कासिम नाम के शख्स की मौत हो गई थी और समयदीनभी गंभीर रूप से घायल हुआ था. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. 

मॉब लिंचिंग मामले में 10 आरोपियों को उम्रकैद

इस घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था. लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों ने कोतवाली इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मियों को लाइन अटेच कर दिया था. मंगलवार को इस मामले में हापुड़ न्यायालय द्वारा सभी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 

कोर्ट में 23 गवाह के साथ कई साक्ष्य पेश किए गए थे 

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विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार चौहान ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी. जहां पर अभियोजन पक्ष की तरफ से 23 गवाह व साक्ष्य न्यायालय में पेश किए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने मंगलवार को निर्णय सुनाया. जिसमें उन्होंने आरोपी युधिष्ठिर, राकेश, कानू उर्फ कप्तान, सोनू, मांगेराम, रिंकू, हरिओम, मनीष, ललित व करनपाल को मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 

इस मामले पर एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए 10 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व 59-59 हजार रुपये (कुल 5.90 लाख रुपये) के अर्थदंड़ से दण्डित कराया गया है. 

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