scorecardresearch
 

मुख्तार अंसारी के बेटों के मकान पर चला बुलडोजर, 10 घंटे में हुआ जमींदोज

मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम पर बना दो मंजिला मकान ध्वस्त कर दिया गया है. मकान को गिराने में पोकलेन मशीन, जेसीबी और बुलडोजर की मदद ली गई थी. जांच में पाया गया था कि दो मंजिला आलीशान मकान अवैध था. बता दें, गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद से मुख्तार और उसके बेटों की कई संपत्तियां कुर्क की गई है.

Advertisement
X
ध्वस्त किया गया मुख्तार के बेटों का अवैध मकान (Video Grab).
ध्वस्त किया गया मुख्तार के बेटों का अवैध मकान (Video Grab).

माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी के अवैध तरीके से बनाए गए दो मंजिला मकान को जिलाधिकारी के आदेश के बाद पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. शुक्रवार को डीएम के आदेश के बाद इस मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई थी जो रात तक चली थी.

Advertisement

मगर, मकान पूरी तरह ध्वस्त नहीं हो सका था. इसके बाद आज सुबह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण पूरा किया गया. यह मकान मऊ जनपद के थाना दक्षिण टोला क्षेत्र के जहांगीराबाद मोहल्ले में था.

गौरतलब है कि मुख्तार की कई संपत्ती गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई हैं. मऊ सदर के विधायक मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी के नाम पर बना दो मंजिला मकान को अगस्त 2020 में कुर्क किया गया था. जांच में मकान अवैध तरीके से निर्मित होना पाया गया था. इसके बाद ही मकान को ध्वस्त करने के आदेश जारी हो गए थे. 

खटखटाया था इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा

सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल करके इस आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में लिखा था कि वह इस आदेश के खिलाफ मऊ की डीएम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. 

Advertisement

डीएम कोर्ट में भी हुई थी आपत्ति खारिज

इस पर अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के वकील ने मऊ की डीएम कोर्ट में सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आपत्ति दाखिल की थी. डीएम की कोर्ट ने नियमानुसार सुनवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को ही प्रभावी माना था और आपत्ति खारिज कर दी थी. आपत्ति खारिज होते ही सिटी मजिस्ट्रेट के ध्वस्तीकरण का आदेश प्रभावी हो गया था. नतीजतन अवैध मकान ढहा दिया गया.

सिटी मजिस्ट्रेट ने कही यह बात

सिटी मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह का कहना है कि इस अवैध मकान में बेसमेंट भी था. मकान को गिराने की यह पूरी कार्रवाई करीब 10 घंटे तक चली. पोकलेन मशीन, जेसीबी और बुलडोजर की मदद से मकान ढहाया गया है.

Advertisement
Advertisement