उत्तर प्रदेश के भदोही से क्रूरता की हदें पार कर देने वाली वारदात सामने आई है. एक शख्स ने पत्नी के पेट में लात मारकर गर्भ में पल रहे भ्रूण को मार डाला. पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि रविवार को 38 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के पेट में लात मारकर भ्रूण की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि मोनिका शुक्ला (32) ने अपने पति सुमित कुमार शुक्ला (38) के खिलाफ 2 सितंबर को ज्ञानपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.
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आईपीसी की कई धाराओं में FIR दर्ज
पुलिस ने बताया कि मामला आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 498 ए (महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
प्रताड़ित और अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का आरोप
ज्ञानपुर एसएचओ अरुण दुबे ने बताया कि मोनिका शुक्ला की शादी 2014 में सुमित कुमार शुक्ला से हुई थी. शादी के बाद से ही सुमित अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था और अप्राकृतिक दुष्कर्म करता था. इसके चलते दोनों के बीच झगड़ा होता था. इस साल की शुरुआत में जब वह पहली बार गर्भवती हुई, तो उसने मोनिका के पेट पर लात मारकर उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण को मार डाला.