दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय है. इस बीच प्रदूषण से बचाव के लिए NCR क्षेत्र में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार किया गया है. एनसीआर क्षेत्र में GRAP स्टेज-IV लागू की जा चुकी है, जिसको देखते हुए नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने एडवाइजरी जारी की है.
गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी एडवाइजरी
1- बीएस-III पेट्रोल और बीएस IV डीजल LMVS (4 व्हीलर) के संचालन पर प्रतिबंध.
2- ट्रक यातायात की एंट्री पर बैन (जरूरी वस्तुओं की ढुलाई करने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर).
3- जरूरी चीजों को ले जाने/जरूरी सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, ईवीएस/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवीएस के दिल्ली में एंट्री पर बैन.
4- जरूरी चीजों की ढुलाई/जरूरी सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित एचजीवीएस/एमजीवीएस के संचालन पर बैन.
5- कश्मिनरेट गौतमबुद्धनगर में भारी/मध्यम मालवाहक वाहन जो बिल्डिंग मैटीरियल का सामान बालू, रेत आदि नो-एन्ट्री के आदेश का पालन करते हुए ढक कर पानी का छिडकाव कर ले जाएंगे. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
6- स्वच्छ पर्यावरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए वाहन चालकों को अपना प्रदूषण प्रमाण-पत्र अपडेट रखना होगा, वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र अनिवार्य है.
7- कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पैट्रोल वाहनों का आवागमन पूर्णतः बैन है. 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पैट्रोल वाहनों को चलाता पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी.
8- कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में सभी वाहन चालक यातायात सिग्नल पर रुकते समय अपने वाहन का इंजन ऑफ कर लें.
9- सभी वाहन चालक यातायात की दृष्टि से बने हॉट स्पॉट वाले मार्ग से जाने के बजाय वैकल्पिक मार्गां का प्रयोग करें.
10- सभी वाहन चालक अपने वाहनों को सार्वजनिक मार्ग पर न खड़ा कर निर्धारित पार्किग स्थल पर खड़ा करें.
11- छोटी दूरी तय करने के लिए साइकिल का प्रयोग करें.
12- निजी वाहनों के बजाय आमजन अगर संभव हो तो अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें.
CCTV कैमरों से होगी निगरानी
एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए ये संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का अनुपालन करवाने के लिए कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करते हुए वायु प्रदूषण करने वाले वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई के आदेश दिए हैं. जारी एडवाइजरी में साफ कहा गया है सभी मालवाहक वाहन (Transportation Vehicle) नो-एन्ट्री आदेश का पूरी तरह पालन करेंगे.
नोएडा में भी स्कूल बंद
इसके अलाव बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नोएडा में भी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है. नोएडा डीएम ने आदेश देते हुए कहा है कि स्कूल प्रशासन ऑनलाइन क्लासेज के जरिये बच्चों को इस दौरान पढ़ाए. स्कूलों को तत्काल प्रभाव से 10 नवंबर तक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है. बता दें कि जहरीली हवा की वजह से दिल्ली एनसीआर में लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आखों में जलन और गले में खराश जैसी शिकायतें हो रही हैं. दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के सभी इलाकों में सोमवार को प्रदूषण का स्तर गंभीर पाया गया.
NCR में सबसे चिंताजनक हालात नोएडा के
आंकड़ों के अनुसार दिल्ली-NCR में सबसे चिंताजनक हालात अभी नोएडा के हैं, जहां सोमवार की सुबह 8.30 बजे के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 616 दर्ज किया गया. बढ़ते प्रदूषण के बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP का चौथा चरण लागू कर दिया है. जिसके तहत दिल्ली में निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन के काम पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है. कचरा जलाने पर नजर रखी जा रही है. प्रदूषण की वजह से दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे जबकि क्लास 6 से 12 तक के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलेंगी.