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UP: चप्पल पर थूक चटवाया, मिर्जापुर में कर्ज नहीं चुकाने पर अमानवीय सजा

यूपी के मिर्जापुर से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है. कर्ज नहीं चुकाने पर एक शख्स ने कर्ज लेने वाले व्यक्ति को थूक चाटने की सजा दी. आरोपी ने चप्पल पर थूक चटवाया. हालांकि यह तीन महीने पहले का वीडियो बताया जा रहा है. यूपी पुलिस ने बताया कि इस मामले में तीन महीने पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

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कर्ज नहीं चुकाने पर थूक चाटने की सजा
कर्ज नहीं चुकाने पर थूक चाटने की सजा

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शख्स से चप्पल पर थूक चटवाया जा रहा है. यह घटना कर्ज वसूली से जुड़ी हुई है.

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युवक द्वारा लिया गया कर्ज नहीं चुकाने पर उसे ये अमानवीय सजा दी गई. जानकारी के मुताबिक यह वीडियो करीब तीन महीने पुराना है और अदलहाट थाने के इमिलया चट्टी इलाके का है.  दरअसल यहां 9 अप्रैल 2023 को बिजली बिल सही करवाने के लिए शख्स ने सनोज कनौजिया नाम के शख्स से 8 हजार रुपये का कर्ज लिया था.

बिजली विभाग में प्राइवेट नौकरी करने वाला शख्स कर्ज वापस नहीं कर पा रहा था और इसके लिए सनोज कनौजिया उस पर दबाव बना रहा था. जब वो शख्स कर्ज वापस नहीं दे पाया तो सनोज कन्नौजिया ने चप्पल पर थूक चटवाया. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में तीन महीने पहले ही केस दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया था.

यहां देखिए वीडियो

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सीधी में शख्स के ऊपर कर दिया पेशाब

बता दें कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सीधी में एक ऐसा ही शर्मनाक मामला सामने आया था. एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें युवक अपने सामने बैठे शख्स पर पेशाब कर रहा है. इस शर्मनाक और अमानवीय दृश्य को देख हर कोई विचलित हो गया था. यह घटना सीधी जिले के कुबरी गांव की है. पीड़ित की पहचान आदिवासी समुदाय के दशमत रावत के रूप में हुई थी. वहीं आरोपी का नाम प्रवेश शुक्ला है.  

इस शर्मनाक घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार भी तुरंत एक्शन में आ गई. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले का संज्ञान लिया. पुलिस-प्रशासन को आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए. 

इसके बाद पुलिस ने पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे आनन-फानन में गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (SC/ST Act)अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया. उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत भी कार्रवाई हुई. प्रशासन ने गांव में बने शुक्ला के घर का अवैध हिस्सा भी बुलडोजर चलाकर ढहा दिया था.

 

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