गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी मंगलवार को पूछताछ के लिए आयकर विभाग की इंवेस्टिगेशन विंग के सामने पेश नहीं हुईं. अंसारी की बेनामी संपत्तियों के सिलसिले में उन्हें विभाग के लखनऊ कार्यालय में तलब किया गया था. आयकर अधिकारियों ने मई में बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम (PBPPA) के तहत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अंसारी की संपत्ति कुर्क की थी.
गाजीपुर में कुर्क किया गया प्लॉट, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपये से अधिक है, अंसारी के करीबी सहयोगी गणेश दत्त मिश्रा के नाम पर था. जांच से पता चला कि मिश्रा एक 'बेनामीदार' (काल्पनिक व्यक्ति) थे और संपत्ति वास्तव में अंसारी की थी.
'बेनामी के रूप में खरीदी गई संपत्ति'
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'बेनामी के रूप में खरीदी गई इन संपत्तियों में अंसारी द्वारा अपराध और भ्रष्टाचार की आय होने का संदेह है. सभी संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.' मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा काफी समय से फरार है. अप्रैल में, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे देश से भागने से रोकने के लिए लुक-आउट नोटिस जारी किया था. इस दौरान पुलिस ने उसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की.
मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा
उधर, गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की विशेष अदालत ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की 3 अगस्त, 1991 को वाराणसी के लहुराबीर में उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मुख्तार अंसारी ही मुख्य दोषी हैं.