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उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी ये हिदायत

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह पीड़िता या उसके परिवार से संपर्क करने का कोई प्रयास न करें और जांच अधिकारी के प्रतिदिन संपर्क में रहें.

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कुलदीप सिंह सेंगर
कुलदीप सिंह सेंगर

उन्नाव रेप केस में जेल की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत मिल गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर कुलदीप सेंगर को जमानत दी है. कोर्ट ने सेंगर को एम्स में भर्ती होने और मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय जांच कराने का निर्देश दिया है. 

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हालांकि, इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह पीड़िता या उसके परिवार से संपर्क करने का कोई प्रयास न करें और जांच अधिकारी के प्रतिदिन संपर्क में रहें.

दरअसल, पूर्व में रेप पीड़िता के परिजनों ने सेंगर पर धमकाने और हमला कराने के आरोप लगाए थे. जिसके चलते कोर्ट ने रेप मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक को जमानत से पहले सख्त हिदायत दी है. इससे पहले 2023 में सेंगर को जमानत मिली थी. तब सेंगर ने बेटी की शादी का हवाला दिया था. 

फिलहाल, कुलदीप सेंगर को इलाज के लिए अंतरिम जमानत मिली है. एम्स में भर्ती होने के बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच होगी. जिसके बाद एम्स इस पर रिपोर्ट सबमिट देगा. 

गौरतलब है कि नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप का मामला साल 2017 का है, जिसमें निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. निचली अदालत ने पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में भी सेंगर को दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने सेंगर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

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उस वक्त कुलदीप सेंगर भाजपा से विधायक थे, 2019 में पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया था और बाद में उनकी विधायकी भी चली गई थी. साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेप पीड़िता और उनके परिवार के सदस्यों को CRPF की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी.

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