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लव जिहाद पर उम्रकैद, धर्म परिवर्तन-फंडिंग पर दोगुनी सजा... जानिए क्या है यूपी के एंटी-लव जिहाद कानून के प्रावधान

उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे नए एंटी लव जिहाद कानून में गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के दायरे में लाने की तैयारी है. आइए आपको बताते हैं कि यूपी के एंटी लव जिहाद कानून में आखिर क्या-क्या प्रावधान हैं.

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love jihad (File Photo)
love jihad (File Photo)

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 'लव जिहाद' के मामलों पर लगाम कसने के लिए बेहद सख्त कदम उठाया है. यूपी में अब लव जिहाद के मामले रोकने के लिए एक सख्त कानून बनने जा रहा है, जिसमें लव जिहाद का अपराध सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है.लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं.

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दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि यह राज्य सरकारों का मामला है और यह सूबे की सरकारों को ही तय करना है. इसलिए यूपी में बनाए जा रहे नए कानून में गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के दायरे में लाने की तैयारी है. आइए आपको बताते हैं कि यूपी के एंटी लव जिहाद कानून में आखिर क्या-क्या प्रावधान हैं. 

नए कानून में क्या-क्या प्रावधान

1. नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है.

2. अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है.

3. पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित, माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी थी.

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4. लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी.

5. लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा.

6. इसमें सभी अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है. 

2020 में बनाया गया था पहला कानून

बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया था. इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया. इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था. इस विधेयक में यह प्रावधान था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा.

पहले 10 साल की सजा का था प्रावधान

यूपी में बने पुराने कानून के मुताबिक झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना जाएगा. अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा. विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 15 हजार रुपए जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था. इस मामले में भी यदि केस दलित लड़की से जुड़ा होता था तो उस मामले में 25 हजार रुपए जुर्माने के साथ 3 से लेकर 10 साल तक की जेल का प्रावधान था.

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लखनऊ में सामने आया था केस

राज्य में लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रही हैं. सीएम योगी कई बार इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं. सीएम कह चुके हैं कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. साल 2023 में लखनऊ के मोहनलालगंज में ऐसी एक हैरान करने वाली घटना सामने आई थी. यहां एक हिंदू परिवार ने देखा कि उनकी लड़की नमाज पढ़ रही है. घर के लोग इसे देख सन्न रह गए. लड़की से कड़ाई से पूछताछ के बाद पता चला कि उसने एक मुस्लिम लड़के निकाह कर लिया है. लड़के ने उसका धर्म भी परिवर्तन करा दिया है. इस मामले में परिवार के दबाव बनाने के बाद भी लड़की, लड़के के साथ फरार हो गई थी. इसी तरह की घटनाएं लखनऊ, बरेली, बहराइच और पश्चिमी यूपी के इलाकों में सामने आ चुकी हैं.

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