उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के जहानाबाद इलाके में एक मस्जिद के मौलवी के खिलाफ लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से जुड़े नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. जहानाबाद थाना प्रभारी मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि सब-इंस्पेक्टर वरुण की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया. शिकायत में कहा गया कि 1 मार्च दोपहर को काजीतोला की एक मस्जिद में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजाया जा रहा था.
मिश्रा के अनुसार, मौलवी अशफाक को 25 फरवरी को ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से जुड़े प्रतिबंधों के बारे में जानकारी दी गई थी. नियमों के मुताबिक, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के लाउडस्पीकर या सार्वजनिक अनाउंसमेंट सिस्टम का उपयोग नहीं किया जा सकता.
अनुमति पत्र नहीं दिखा सके
उन्होंने बताया कि मौलवी 28 फरवरी की शाम को भी नमाज और अजान के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर रहे थे और जब उनसे अनुमति पत्र मांगा गया तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके.
इसके बाद, मौलवी के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 (सरकारी आदेश की अवहेलना), 270 (सार्वजनिक उपद्रव) और 293 (निषेधाज्ञा के बावजूद उपद्रव जारी रखना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
थाना प्रभारी ने बताया कि इस समय 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं. तेज आवाज से परीक्षा देने वाले छात्रों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को परेशानी हो रही थी, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई.
गोरखपुर में मस्जिद का ढांचा तोड़ने का काम शुरू
गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहा के पास स्थित एक मस्जिद की प्रबंधन समिति ने शनिवार को उसके दो अवैध मंजिलों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी. गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने इसे बिना मंजूरी के बना हुआ निर्माण बताया था.
15 दिन का दिया गया था समय
शनिवार सुबह से मस्जिद समिति ने 15 मजदूरों की मदद से ढांचे को हटाने का काम शुरू किया. यह कदम GDA की 15 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद उठाया गया. GDA ने चेतावनी दी थी कि अगर तय समय में निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा.