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हिंदू बनकर प्रेमजाल में फंसाया, महिला ने अपनी सैलरी से सऊदी भेजा,फिर दूसरा निकाह कर दे दिया तीन तलाक

यूपी की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में एक युवक ने हिंदू बनकर महिला को प्रेम जाल में फंसाया. इसके बाद धर्म परिवर्तन कर उससे निकाह कर लिया. महिला ने अपने पैसों से उसे सऊदी भेजा. इसके बाद आरोपी ने दूसरा निकाह करके महिला को तीन तलाक दे दिया. इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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पहचान छिपाकर किया निकाह, फिर दिया तलाक. (Representational image)
पहचान छिपाकर किया निकाह, फिर दिया तलाक. (Representational image)

UP News: लखनऊ (Lucknow) के निगोहा से लव जिहाद का मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति ने अपनी पहचान छिपाकर महिला को अपने प्रेमजाल में फंसाया. इसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कर तीन तलाक दे दिया. 

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पीड़िता का आरोप है कि ताज मोहम्मद ने अपना नाम बबलू बताया था. उसने प्रेम जाल में फंसाया और अपने साथ ले गया था. जब पता चला कि उसका नाम बबलू नहीं, बल्कि ताज मोहम्मद है तो उसने विरोध किया. इसके बाद ताज ने मारपीट कर जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया और उसका नाम नाजिया रख दिया. फिर उसके साथ निकाह किया.

पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि मजबूरी में उसके साथ रहना पड़ा. इस दौरान वह प्रेग्नेंट भी हो गई. फिर किसी तरह वह अपना गुजर बसर करने लगी. पीड़िता ने कहा कि वह राजीव गांधी महिला विकास परियोजना में मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किया.

यह भी पढ़ें: 'लव जिहाद' पर उम्रकैद, जमानत के लिए ये दो शर्तें जरूरी... जानें- UP में कितना सख्त होगा नया धर्मांतरण विरोधी कानून?

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महिला के पास से पैसे लेकर ताज मोहम्मद सऊदी अरब चला गया. फिर धीरे-धीरे उसने आना जाना बंद कर दिया. बाद में पता चला कि ताज ने साजिया नाम की लड़की से निकाह कर लिया है, जोकि लखनऊ के गोसाईगंज स्थित टोला मलौली की रहने वाली है. जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई. वह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा और एक दिन उसे घर से निकाल दिया.

पीड़िता ने कहा कि इसके बाद वह अपने भाई के पास पहुंची, जहां उसके भाई ने पनाह दी. इसी बीच एक दिन ताज मोहम्मद भाई के घर आ गया और झगड़ा करने लगा. फिर तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया. पीड़िता ने बताया कि पति के साथ रहने का रास्ता बंद हो गया, तब थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई.

पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या बताया?

इस मामले में एसएचओ अनुज तिवारी ने कहा कि मामले की जानकारी के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2) मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 की धारा 3 और 4 इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5(1) के तहत कार्रवाई की गई है. मामले में गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है.

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