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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी भी चुन सकेंगे पुरानी पेंशन योजना, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी (police officers) भी पुरानी पेंशन (OPS) की सुविधा का लाभ ले सकेंगे. इसके लिए 31 अक्टूबर तक पुलिसकर्मियों को डीजीपी मुख्यालय (DGP headquarters) से निर्धारित प्रारूप में सूचना देनी होगी. पुरानी पेंशन (OPS) का विकल्प 28 मार्च 2005 से पूर्व चयनित पुलिसकर्मी ही चुन सकेंगे.

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यूपी के पुलिसकर्मी भी चुन सकेंगे पेंशन योजना.
यूपी के पुलिसकर्मी भी चुन सकेंगे पेंशन योजना.

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प चुनने का मौका दिया है. यह सुविधा उन पुलिसकर्मियों को दी जा रही है, जो 28 मार्च 2005 से पहले सेवा में चयनित हुए थे. सरकार ने यह निर्णय पुलिसकर्मियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि उन्हें पेंशन के मामले में अधिक विकल्प मिल सकें.

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इस योजना का लाभ लेने के लिए पुलिसकर्मियों को 31 अक्टूबर 2024 तक डीजीपी मुख्यालय (DGP headquarters) से जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में अपनी जानकारी जमा करनी होगी. एक बार पुरानी पेंशन योजना को चुनने के बाद यह विकल्प अंतिम होगा, जिसे फिर बदला नहीं जा सकेगा.

जिन पुलिसकर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना है, उनका राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) खाता 30 जून 2025 से बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद एनपीएस खाते में जमा धनराशि कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. एनपीएस के तहत सरकारी अंशदान को राज्य के राजकोष में जमा कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'हिमाचल में क्यों नहीं लागू की पुरानी पेंशन योजना?', विपक्ष ने किया UPS का विरोध तो बीजेपी ने पूछा सवाल

रिटायर्ड पुलिसकर्मी भी अगर पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें एनपीएस के तहत सरकार द्वारा दिए गए अंशदान को ब्याज सहित वापस करना होगा. यह कदम सुनिश्चित करेगा कि इच्छुक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी ही इस विकल्प का लाभ उठाएं.

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डीजीपी मुख्यालय (DGP headquarters) ने पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का चयन करने के लिए एक प्रारूप जारी किया है. सभी पात्र पुलिसकर्मियों को 31 अक्टूबर तक यह प्रारूप भरकर जमा करना अनिवार्य है.

यह निर्णय पुलिसकर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. इसके तहत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले पुलिसकर्मी रिटायरमेंट के बाद पुरानी प्रक्रिया के तहत पेंशन प्राप्त कर सकेंगे. इससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की योजनाओं में सुरक्षा बढ़ेगी.

Old Pension Scheme (OPS) है क्या?

ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी को अनिवार्य पेंशन का अधिकार मिलता है. ये रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50 फीसदी होता है. यानी कर्मचारी जितनी बेसिक-पे पर अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर होता है, उसका आधा हिस्सा उसे पेंशन के रूप में दे दिया जाता है. Old Pension Scheme में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को वर्किंग एंप्लाई की तरह लगातार महंगाई भत्ता समेत अन्य भत्तों का लाभ भी मिलता है, मतलब अगर सरकार किसी भत्ते में इजाफा करती है, तो फिर उसके मुताबिक पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

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