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31 साल की उम्र में किया था मर्डर, 80 साल का होने पर मिली उम्रकैद की सजा

यूपी के फिरोजाबाद में एक व्यक्ति ने 31 साल की उम्र में मर्डर कर दिया था. यह घटना साल 1974 की है, तब से यह केस कोर्ट में चल रहा था. अब कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर हत्या के मामले में दोषी मानते हुए 80 साल के व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा. (Representational image)
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा. (Representational image)

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कोर्ट ने 80 साल के दोषी को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. दरअसल, 49 साल पहले इस दोषी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया था, जिसका केस कोर्ट में चल रहा था. कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर उसे दोषी माना और सजा सुनाई. इसी के साथ 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

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जानकारी के अनुसार, यह मामला यूपी के फिरोजाबाद जिले का है. सरकारी वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि 80 वर्षीय व्यक्ति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता नारायण सक्सेना ने शुक्रवार को बताया कि जिले की निवासी मीरा देवी ने 14 सितंबर 1974 को शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत में मीरा देवी ने कहा ता कि महेंद्र सिंह ने उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर दी है. मीरा देवी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. यह केस कोर्ट में चल रहा था.

घटना के समय आगरा जिले का हिस्सा था नारखी

घटना के समय नारखी आगरा जिले का हिस्सा था, लेकिन बाद में इसे फिरोजाबाद जिले की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया. कोर्ट में इतने साल तक चली सुनवाई के बाद गवाहों और सबूतों के आधार पर महेंद्र सिंह को हत्या का दोषी माना गया.

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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता ने इस हत्या के मामले गुरुवार को महेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सजा के साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त जेल में बिताना होगा. (PTI)

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