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Mathura: बलात्कार के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, पानी भरने गई किशोरी से किया था रेप

Mathura News: पुलिस थाने में दर्ज केस के अनुसार, पीड़िता रेलवे स्टेशन के पास मीठा पानी लेने गयी थी. रास्ते में गांव का ही उस्मान उर्फ नैना मिला और नाबालिग को पकड़कर बाउंड्री के पास जंगल में खींच ले गया और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया. अब आरोपी को अदालत ने दोषी ठहरा दिया है.

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 बलात्कार के आरोपी उस्मान को 20 साल की कैद.
बलात्कार के आरोपी उस्मान को 20 साल की कैद.

UP News: मथुरा की एक अदालत ने बुधवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि पीड़िता के बाबा ने थाना रिफाइनरी में 20 नंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 

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पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में परिजन ने बताया, नाबालिग (पीड़िता) और गांव की ही एक अन्य लड़की के साथ दोपहर करीब तीन बजे गांव के बाहर रेलवे स्टेशन के पास मीठा पानी लेने गयी थी. रास्ते में गांव का ही उस्मान उर्फ नैना मिला और मेरी नातिन (पीड़िता) को पकड़कर बाउंड्री के पास जंगल में खींच ले गया और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया. जब उसके साथ गई लड़की ने घर आकर बताया तो हम मौके पर पहुंच गए. हमें देखकर उस्मान उर्फ नैना मेरी नातिन को छोड़कर भाग गया, काफी प्रयास किया लेकिन उसको पकड़ नहीं सके. 

पीड़िता के बाबा की तहरीर के आधार पर थाना रिफाइनरी में आरोपी उस्मान उर्फ नैना के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 3/4 पोक्सो एक्ट में 20 नवंबर 2019 को केस दर्ज किया गया था.
 
बुधवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने सुनवाई करते हुए आरोपी उस्मान उर्फ नैना को पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-4 में 20 वर्ष के कठोर कारावास और पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया. अर्थदंड न देने पर दोषी 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा. जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी. अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी. पीड़िता की तरफ से श्याम सिंह राजपूत और हंसराज सिंह एडवोकेट ने अदालत में पैरवी की थी. 

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