उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कक्षा 5 के छात्र के साथ कुकर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने 20 साल की कठोर सजा सुनाई है. आरोपी अभिषेक अवस्थी ने 12 वर्षीय छात्र को बहला-फुसलाकर जंगल में ले जाकर कुकर्म किया था. घटना 24 अप्रैल 2023 की है, जब पीड़ित छात्र दुकान से सामान लेने जा रहा था. परिजनों को जब घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने 25 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच कराई और चार्जशीट दाखिल की. कोर्ट में करीब दो साल तक चली सुनवाई, गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया.
पुलिस कार्यालय से जारी प्रेस नोट के अनुसार, देहात कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित परिवार ने 25 अप्रैल 2023 को थाने में सूचना दी कि 24 अप्रैल को हमारा 12 वर्षीय बेटा सामान खरीदने के लिए दुकान पर जा रहा था. इसी दौरान गांव के ही अभिषेक अवस्थी ने उसे रास्ते में रोक लिया और बहला फुसलाकर जंगल की तरफ सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया.
दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा
बेटे ने घर आकर आपबीती बताई और परिजन उसे थाने ले गए, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया. पुलिस ने विवेचना के दौरान न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. गवाही के बाद मुकदमा शुरू हुआ और 2 साल से भी कम समय में दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यायालय ने आरोपी अभिषेक को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. घटना के बाद से ही आरोपी जेल में बंद है.
मामले में SP ने कही ये बात
एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि देहात कोतवाली क्षेत्र में 12 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म की घटना घटी थी. इसके संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वह तभी से जेल में है. पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में प्रस्तुत किए, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और 16 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.