यूपी सरकार लगातार माफियाओं पर शिकंजा कस रही है. हाल ही में पुलिस ने उमेश पाल मर्डर की साजिश में आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये की थी. अब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी पर गाजीपुर के साथ-साथ मऊ पुलिस ने भी इनाम घोषित किया है.
आईएस 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी पर मऊ पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में दर्ज एक मामले में आरोपी अफशां के कोर्ट में हाजिर नहीं होने की वजह से मऊ के एसपी अविनाश पांडेय ने यह इनाम घोषित किया है. अफशां गाजीपुर जिले के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के दर्जी मोहल्ला की रहने वाली हैं.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल मऊ के दक्षिण टोला के रैनि गांव के पास विकास कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म बनाकर जमीन ली गई और उस पर एक गोदाम का निर्माण कराया गया. उस गोदाम को फर्म के द्वारा एफसीआई को किराए पर दिया गया था. यह फर्म पांच लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसमें मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी, उसके दोनों साले अनवर सहजाद और आतिफ रजा साथ ही रविन्द्र नरायन सिंह, जाकिर हुसैन उर्फ विक्की शामिल हैं.
राजस्व विभाग की जांच में पाया गया कि विकास कंस्ट्रक्शन फर्म ने अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे पर दी गई जमीन को गलत तरीके से अपने नाम करा लिया गया. इसके अलावा कुछ और लोगों की जमीन भी गलत तरीके से ले ली. उस समय के तहसीलदार पीसी श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले की जांच कराई. जांच में पाया गया कि विकास कंस्ट्रक्शन फर्म ने फर्जी ढंग से अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई पट्टे की जमीन को फर्म के नाम कराया गया है.
जून 2021 में खाली कराई गई जमीन
तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर साल 2020 में मऊ के दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी की पत्नी और सालों समेत 5 लोगों के खिलाफ अवैध और फर्जी तरीके से जमीन कब्जा करने का मुकदमा दर्ज हुआ. जिसमें लोक संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. इसी मुकदमे के बाद जून 2021 में प्रशासनिक अधिकारियों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस फर्म के गोदाम के पीछे स्थित बाउंड्रीवाल को गिराकर कब्जा की गई जमीन को मुक्त कराया गया.
अफशां के अलावा सभी आरोपी कोर्ट में पेश
इस मामले में अफशां अंसारी के अलावा बाकी चारों आरोपी कोर्ट में पेश हो चुके हैं ,जबकि मुख्तार की पत्नी तब से ही फरार हैं. बाद में इसी मुकदमे को आधार बनाते हुए 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट लगाया गया. इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद भी अफशां लगातार फरार रही. मऊ पुलिस ने कई बार गाजीपुर जिले में उनके आवास और संभावित ठिकानों पर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, लेकिन सफलता नहीं मिली.
अफशां अंसारी पर 75 हजार का इनाम घोषित
मुख्तार अंसारी की पत्नी के द्वारा कोर्ट में पेश होकर अपनी जमानत नहीं कराए जाने और लगातार नोटिस के बाद भी फरार रहने के कारण आज मऊ पुलिस ने अफशां अंसारी के ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. जबकि गाजीपुर में आफसा पर गजल होटल लैंड डील और नंदगंज में सरकारी जमीन कब्जा करने के मामले में दर्ज मुकदमे में पहले 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था. बुधवार को उसे गाजीपुर पुलिस ने बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है. इस तरह से मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी पर गाजीपुर जिले से 50 हजार का इनाम और मऊ पुलिस की तरफ से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित हुआ है.