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जेल में मुस्कान और साहिल को लगा झटका, अब अधिकारियों ने नहीं मानी उसकी ये डिमांड

सौरभ हत्याकांड में मेरठ जिला जेल में बंद मुस्कान और साहिल की जेल प्रशासन अब तक दो डिमांड पूरा कर चुका है. हालांकि, जेल प्रशासन ने दोनों की तीसरी डिमांड पूरी करने से इनकार कर दिया है. आइए जानते हैं कि दोनों की तीसरी डिमांड आखिर क्या है.

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जेल में बंद मुस्कान और साहिल की तीसरी डिमांड को प्रशासन ने ठुकराया
जेल में बंद मुस्कान और साहिल की तीसरी डिमांड को प्रशासन ने ठुकराया

मेरठ की मुस्कान ने अपने पति सौरभ की प्रेमी साहिल के साथ मिलकर हत्या कर दी थी और शव को कई टुकड़ों में करके ड्रम में डालकर सीमेंट भर दिया था. जिससे शव ड्रम में जम गया था. फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दोनों इस वक्त मेरठ जिला जेल में बंद हैं. जब से दोनों जेल में हैं, तब से प्रशासन से कई डिमांड कर चुके हैं. अब तक जेल प्रशासन दोनों की दो डिमांड पूरी भी कर चुका है. लेकिन तीसरी डिमांड पूरी करने से इनकार कर दिया है. आइए जानते हैं कि आखिर दोनों की तीसरी डिमांड क्या थी, जिसे पूरी करने से इनकार कर दिया गया. 

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जेल प्रशासन ने दोनों की इस डिमांड को ठुकराया

जेल प्रशासन से मुस्कान और साहिल ने एक साथ रहने की डिमांड की थी. लेकिन इस डिमांड को जेल प्रशासन ने ठुकरा दिया है और दोनों को साथ रहने की अनुमति नहीं दी गई है. जेल नियमों के तहत महिला और पुरुष बंदियों को अलग-अलग रखा जाता है, इसलिए उनकी यह मांग स्वीकार नहीं की गई. जेल के नियमों के अनुसार, नए बंदियों से पहले 10 दिनों तक कोई कार्य नहीं कराया जाता है. इसके बाद यदि वे चाहें, तो जेल की दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं. 

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ऐसे में 10 दिन पूरे होने के बाद मुस्कान ने सिलाई सीखने की इच्छा जताई थी. जिससे प्रशासन उससे यही काम करवाएगा. वहीं, साहिल सब्जियां उगाने का कार्य करेगा. फिलहाल दोनों अब जेल में पहले से ठीक व्यवहार कर रहे हैं. शुरू में दोनों को नशे की लत के कारण खाने-पीने में भी परेशानी हो रही थी, लेकिन जैसे-जैसे दवाइयों का असर हो रहा है, उनकी स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है. 

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अब तक दोनों की ये डिमांड पूरी करा चुका है जेल प्रशासन

जेल में बंद साहिल और मुस्कान सरकारी वकील चाहते थे. अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उनकी पैरवी के लिए अधिवक्ता रेखा जैन को नियुक्त किया है. मेरठ जेल प्रशासन के माध्यम से साहिल और मुस्कान ने यह अनुरोध किया था कि उन्हें एक सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाए. इस पर अदालत ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए रेखा जैन को इसके लिए नियुक्त कर दिया है. 

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मेरठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उदयवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत वकील उपलब्ध कराना अनिवार्य है. ऐसे में अब मुस्कान और साहिल की ओर से रेखा जैन न्यायालय में उनकी रक्षा के लिए दलीलें पेश करेंगी. वहीं, इससे भी पहले साहिल ने जेल में अधिकारियों से खुद के बाल छोटे करने की डिमांड की थी. 

जिसके बाद अधिकारियों ने साहिल के बाल कटवाकर छोटे कर दिए थे. अधिकारियों का कहना है कि जेल में सभी को अनुशासन में रहना होता है, किसी भी बंदी की जो भी डिमांड होती है उसे नियमानुसार ही पूरा किया जाता है. मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि साहिल ने स्वयं इच्छा जाहिर की थी कि उसके बाल काट दिए जाएं. जेल प्रशासन ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसके बाल छोटे करवा दिए हैं, लेकिन वह पूरी तरह गंजा नहीं हुआ है. यह प्रक्रिया जेल के अनुशासन के तहत की गई.  
 

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