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नागिन की हत्या और 80 अंडों को जमीन में दफनाया, अब चलेगा मुकदमा

मुजफ्फरनगर में एक नागिन को मारने और उसके 80 अंडों को जमीन में दफनाने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो वायरल होते ही वन विभाग हरकत में आया और वन्यजीव अपराध की धारा 9 के अंतर्गत हंटिंग और धारा 51 में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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नागिन की हत्या के बाद अंड़ों को जमीन में दफनाया
नागिन की हत्या के बाद अंड़ों को जमीन में दफनाया

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक नागिन की हत्या और उसके 80 अंडों को जमीन में दफनाने का मामला सामने आया है. वन विभाग की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें एक बाल्टी में मरी हुई नागिन दिखाई दे रही थी और दूसरी तरफ उसके 80 अंडे रखे हुए थे. 

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बताया जा रहा है कि चरथावल थाना क्षेत्र के रौनी हरजीपुर गांव में मंगलवार को आबाद नाम के एक व्यक्ति के घर एक मादा सांप (नागिन) के निकलने पर अफरा-तफरी मच गई थी. इसके बाद आबाद ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस नागिन को मारकर जमीन में दबा दिया था.

इन धाराओं पर वन विभाग ने दर्ज किया केस 

इस घटनाक्रम का वीडियो कुछ लोगों ने बना लिया था, जिसके बाद उसे वायरल कर दिया गया. इसके बाद वन विभाग हरकत में आया और मकान मालिक आबाद सहित दो अज्ञात के खिलाफ वन विभाग ने वन्यजीव अपराध की धारा 9 के अंतर्गत हंटिंग और धारा 51 में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की.

आरोपियों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा

वन अधिकारी की मानें, तो जिस मादा सांप यानी नागिन को मारा गया है, वह धामन सांप था, जिसे रेट स्नेक कहते हैं. धामन सांप वाइट लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत शेड्यूल टू में आता है. बताया जा रहा है कि इसमें 3 से 7 साल की सजा है और एक लाख रुपये कम से कम का जुर्माना. हाल ही में ये एक्ट संसद में पारित हुआ. 

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