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आगरा में नेपाली बच्ची से परिचित ने ही किया बलात्कार, बच्ची की हालत गंभीर

यूपी के आगरा में एक नेपाली बच्ची से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि परिचित ने ही उसके साथ इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद 12 घंटे में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के मुताबिक आरोपी का बच्ची के घर आना-जाना था.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक मासूम बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है. दुष्कर्म के बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. बच्ची की उम्र सिर्फ 8 साल है. पीड़ित बच्ची नेपाली परिवार की है. 

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बच्ची का परिवार पिछले 15 सालों से आगरा में रह रहा है. परिवार में पति-पत्नी और दो बेटियां हैं. पीड़ित परिवार दयाल बाग इलाके के एक स्कूल में रहते हैं. वहीं रेप के आरोपी युवक का नेपाली परिवार के घर आना जाना था. 

जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक सिकंदरा के गैलाना का रहने वाला है. आरोपी युवक जब नेपाली परिवार के घर पहुंचा तो उस दिन बच्ची घर पर अकेली थी और आरोपी युवक ने बच्ची को अकेला पाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया.

बच्ची के परिवारजनों के आने से पहले ही आरोपी युवक वहां से भाग गया था. परिवार के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और बच्ची को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी थी. 12 घंटे की खोजबीन के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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थोड़े दिनों पहले भी हुई थी रेप की वारदात

अभी थोड़े दिनों पहले ही आगरा में एक शख्स ने अपनी बेटी की सहेली से दुष्कर्म किया था. आरोपी ने बेटी की नाबालिग सहेली को जाल में फंसाया. उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया. ब्लैकमेल किया और इस हद तक किया कि नाबालिग पीड़िता ने आत्महत्या कर ली. 

नाबालिग पीड़िता ने आत्महत्या अपने घर पर की. मौत की जानकारी होने पर परिवार और मिलने-जुलने वालों में कोहराम मच गया. सभी आत्महत्या की वजह तलाशने लगे. आनन-फानन में आत्महत्या की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई . पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि नाबालिग की मौत के पीछे उसकी सहेली के पिता  राघवेंद्र का हाथ है. 

मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि राघवेंद्र ने उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया, जिससे दुखी होकर नाबालिग ने आत्महत्या कर ली. पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि होने और छात्रा के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने पहले से दर्ज मामले में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो कानून के प्रावधानों को जोड़ दिया था. 


 

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