उत्तर प्रदेश के नोएडा में बीयर की बोतल पर कस्टमर से 10 रुपये अधिक वसूलने के मामले में दुकानदार पर केस दर्ज कर अरेस्ट कर लिया गया. इसी के साथ ठेके के मालिक पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अधिकारियों का कहना है कि ओवररेटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला बिसरख के रोजा जलालपुर इलाके में एक ठेके का है. मामले की शिकायत मिलने के बाद एक व्यक्ति ग्राहक बनकर ठेके पर बीयर लेने पहुंचा था. आबकारी निरीक्षक अभिनव शाही ने बताया कि ठेके पर ग्राहक से 500ML की स्ट्रॉन्ग बीयर के लिए खर्चा-पानी के नाम पर 130 रुपये वसूले गए, जबकि इसकी कीमत 120 रुपये थी.
उन्होंने कहा कि इस बारे में कई लोगों से शिकायत मिली थी कि दुकानदार बीयर पर 10 रुपये या 20 रुपये अधिक वसूल रहा है. इस मामले की पुष्टि होने के बाद दुकानदार रवि सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्थानीय थाने में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
75 हजार का लगाया जुर्माना, दी चेतावनी
जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर शराब दुकान के मालिक सुरेंद्र सिंह पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसी के साथ दोबारा गलती करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
उन्होंने बताया कि ठेके पर ओवररेटिंग के मामले में पहली बार 75 हजार रुपये का जुर्माना, दूसरी बार 1.50 लाख रुपये और तीसरी बार ऐसा होने पर आबकारी विभाग लाइसेंस रद्द कर सकता है. उन्होंने कहा कि आबकारी नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर विक्रेताओं या दुकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे. गड़बड़ी मिलने पर शराब का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.
(एजेंसी)