UP News: होली के उल्लास में जाम छलकाने वालों के लिए जरूरी खबर है. गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन (Gautam Buddha Nagar District Administration) ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 14 मार्च 2025 यानी होली के पूरे दिन जिले की सभी शराब, बीयर और भांग की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है.
जिला प्रशासन (District Administration) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. जिले की देशी, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानें, प्रीमियम रिटेल वेण्ड, मॉडल शॉप, बार, समिश्र, सैन्य कैन्टीन, अर्द्धसैनिक कैन्टीन, थोक अनुज्ञापन, फार्मेसी और ब्रांड अनुज्ञापन सहित अन्य सभी लाइसेंसी शराब दुकानें बंद रहेंगी.
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इस शराब बंदी के बदले दुकानदारों को किसी भी प्रकार का प्रतिफल नहीं मिलेगा. जिला प्रशासन के मुताबिक, यह फैसला होली के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके.
14 मार्च को पूरे जिले में कोई भी शराब की दुकान खुली नहीं मिलेगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अवैध शराब बिक्री पर निगरानी के लिए आबकारी विभाग और पुलिस टीम लगातार गश्त करेंगी.