गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने 2018 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. पुलिस प्रवक्ता ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि अतिरिक्त सत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-द्वितीय) की अदालत ने मंगलवार को धूम मानिकपुर गांव निवासी विकास को सजा सुनाई और उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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स्कूल जाते समय अगवा करके किया था दुष्कर्म
वर्ष 2018 में विकास ने एक लड़की को स्कूल जाते समय अगवा कर लिया था. उसने कई महीनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया. प्रवक्ता ने बताया कि कुछ महीने बाद बादलपुर थाना पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी.
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गवाहों और डॉक्टरों के बयान के आधार पर हुई सजा
प्रवक्ता के मुताबिक दोनों पक्षों के गवाहों और डॉक्टरों के बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट ने विकास को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है. वहीं, जुर्माना अदा न करने पर विकास को सात महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे.
आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई गई है. इससे पहले भी कई मामलों में कोर्ट की तरफ से आरोपियों उम्रकैद और कई वर्षों की सजा सुनाई जा चुकी है.