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लखनऊ से सामने आया पशु क्रूरता का दर्दनाक VIDEO, कुत्ते को पीटकर किया लहूलुहान, एक पैर भी तोड़ा

वीडियो में दो कुत्ते काले रंग के लोहे के गेट के पास बैठे नजर आ रहे हैं. अचानक, एक युवक लाठी लेकर आता है और वार करना शुरू कर देता है. एक कुत्ता भागने में सफल हो जाता है, वहीं दूसरा फंस जाता है. युवक कुत्ते को डंडे से मारना शुरू कर देता है.

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लखनऊ में एक कुत्ते को दो युवकों ने बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया. (Screengrab)
लखनऊ में एक कुत्ते को दो युवकों ने बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया. (Screengrab)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें दो युवक लाठी-डंडे से एक कुत्ते को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं.सआदतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई यह घटना 1 फरवरी की बताई जा रही है, जिसका वीडियो2 फरवरी को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर सामने आया. वीडियो में देखा जा सकता है दोनों युवक कुत्ते को बुरी तरह पीट रहे हैं. कुत्ते का एक पैर टूट जाता है और उससे खून निकल रहा है. वायारल वीडियो में जमीन पर भी खून पसरा दिखाई पड़ता है.

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वीडियो में दो कुत्ते काले रंग के लोहे के गेट के पास बैठे नजर आ रहे हैं. अचानक, एक युवक लाठी लेकर आता है और वार करना शुरू कर देता है. एक कुत्ता भागने में सफल हो जाता है, वहीं दूसरा फंस जाता है. युवक कुत्ते को डंडे से मारना शुरू कर देता है. कुछ ही देर बाद एक और युवक डंडा लेकर आता है और कुत्ते को मारना शुरू कर देता है. पिटाई के बाद कुत्ते के पैर से खून बहता हुआ देखा जा सकता है.

पशु क्रूरता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और बताया कि कुत्ते की बेरहमी से पिटाई करने वालों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है. लखनऊ पुलिस के मुताबिक, 'सआदतगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है. दोनों आरोपी व्यक्तियों की पहचान तत्काल ज्ञात नहीं हो पाई है'.

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जानवरों को क्रूरता से बचाने के लिए कई कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (PCA Act) किसी भी जानवर को अनावश्यक दर्द या पीड़ा पहुंचाने पर रोक लगाता है. भारतीय दंड संहिता की धाराएं 428 और 429 जानवरों को मारने, जहर देने, अपंग बनाने जैसे आपराधिक कृत्यों के संबंध में हैं, जिनमें जुर्माने से लेकर कारावास तक की सजा का प्रावधान है. 

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