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नोएडा में आज से कुत्ता पालने का शौक पड़ेगा महंगा? हमला करने पर मालिक पर लगेगा जुर्माना

नोएडा में आज से पालतू जानवरों को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं. अब अगर पालतू जानवर किसी व्यक्ति पर हमला करता है और घायल कर देता है तो ऐसी स्थिति में मालिक को घायल के इलाज का पूरा खर्च उठाना पड़ेगा और पीड़ित को 10 हजार रुपये का मुआवजा देना होगा.

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नोएडा में पालतू जानवर के हमला करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. (फाइल फोटो)
नोएडा में पालतू जानवर के हमला करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. (फाइल फोटो)

नोएडा में आज से कुत्ता पालने का शौक महंगा पड़ सकता है. क्योंकि यहां सोसायटियों में लगातार पालतू जानवरों के हमला करने की घटनाएं बढ़ गई हैं. ऐसे में नोएडा अथॉरिटी ने सख्त रुख अपनाया है. अथॉरिटी के नए नियम के तहत अब अगर कोई पालतू जानवर किसी को काट लेता है तो मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. साथ ही उसे जख्मी शख्स के इलाज का पूरा खर्च भी उठाना होगा.

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नोएडा में ये नियम आज यानी 1 मार्च 2023 से लागू हो गया है. नियम के मुताबिक, यदि कोई पालतू जानवर लोगों या अन्य जानवरों पर हमला करता है तो पालतू जानवर के मालिकों को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और घायल पक्ष के इलाज के लिए पूरा खर्च करने की जिम्मेदार उठानी होगी.

सावर्जनिक जगह पर गंदगी किए जाने पर सफाई करनी पड़ेगी

दरअसल, नवंबर 2022 में नोएडा प्राधिकरण ने अपनी 207वीं बोर्ड बैठक में पालतू और आवारा जानवरों को लेकर कई बड़े फैसले लिए थे. बोर्ड बैठक में बताया गया था नोएडा में पालतू और आवारा जानवरों द्वारा काटे जाने के मामले लगातार सामने आने से विवाद की स्थिति बन रही थी. ऐसे में प्राधिकरण ने कई नीतियां बनाई हैं. पालतू जानवरों के मालिकों को लेकर भी नोएडा प्राधिकरण ने फैसला किया था. प्राधिकरण ने कहा था कि पालतू कुत्तों के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करने पर सफाई की जिम्मेदारी पशु मालिक की होगी. अगर पालतू जानवर के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो उसको लेकर जानवर के मालिक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और जख्मी व्यक्ति के इलाज का पूरा खर्च भी वही उठाएगा. ये नियम 1 मार्च 2023 से लागू करने का फैसला लिया था.

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पेट्स का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य

प्राधिकरण ने बताया था कि पालतू जानवरों डॉग और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. इसके लिए 31 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया था. जिन पालतू जानवर के मालिक ने नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन ऐप पर अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. 

वैक्सीनेशन ना कराने पर हर महीने 2000 जुर्माना

इसके अलावा पालतू कुत्तों के स्ट्रेलिजेशन और एंटीरेबीज वैक्सीनेशन को भी प्राधिकरण ने अनिवार्य कर दिया है, जो भी मालिक अपने पालतू कुत्तों को ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे उन पर 1 मार्च 2023 के बाद से ₹2000 प्रति माह जुर्माना लगाया जाएगा. 

आवारा कुत्तों व बिल्लियों के लिए बनाए जाएंगे शेल्टर होम

आरडब्ल्यूए और सोसाइटी में आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है. इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण ने आरडब्लूए और गांव के निवासियों के साथ बैठक के बाद फैसला लिया है कि आरडब्लूए, एओए और गांव के लोग प्राधिकरण को जमीन देंगे, जिसके ऊपर आवारा कुत्तों और बिल्लियों के लिए शेल्टर बनाए जाएंगे. इनमें बीमार और आक्रामक हो चुके कुत्तों और बिल्लियों की निगरानी की जाएगी. इन सेंटर्स का रखरखाव आरडब्ल्यूए और एओए करेगा. 

हर सोसायटी के बाहर बनाया जाएगा फीडिंग प्लेस 

सोसायटियों के निवासी और डॉग फीडर के बीच हमेशा तनातनी बनी रहती है. ऐसे में प्राधिकरण ने बीच का रास्ता निकालते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी आरडब्लूए और सोसायटी के बाहर एक जगह तय कर आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल बनाया जाएगा. इस फीडिंग स्थल पर सूचना बोर्ड भी लगाना अनिवार्य होगा. कुत्तों को खाने एवं पीने की व्यवस्था की जिम्मेदारी फीडर आरडब्ल्यूए और एओए के द्वारा ही की जाएगी.

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