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प्रयागराज: माफिया विजय मिश्रा को MP-MLA कोर्ट से झटका, आर्म्स एक्ट मामले में 5 साल की सजा

विजय मिश्रा को प्रयागराज के फूलपुर थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में सजा हुई है. उस पर चुनावी सभा के दौरान सरकारी गनर के शस्त्र से फायरिंग करने का आरोप है. कोर्ट ने मामले में विजय मिश्रा को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

भदोही के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है. प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्रा को पांच साल की सजा सुनाई है. विजय मिश्रा को प्रयागराज के फूलपुर थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में सजा हुई है. उन पर चुनावी सभा के दौरान सरकारी गनर के शस्त्र से फायरिंग करने का आरोप है. कोर्ट ने मामले में विजय मिश्रा को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई है.

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मौजूदा समय में माफिया विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद है. प्रयागराज के फूलपुर इलाके में 11 अप्रैल 2009 की यह घटना है. विजय मिश्रा उस वक्त लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और चुनावी सभा में पहुंचते हैं फायरिंग हुई थी. इस मामले में कुल 12 लोगों की गवाही हुई थी. विजय मिश्रा 14 अगस्त 2020 से जेल में बंद हैं और बाहुबली नेता का कहना था कि राजनीतिक विद्वेषवश झूठे केसों में फंसाया गया है.

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