यूपी के प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से सपा विधायक विजमा यादव को बड़ा झटका लगा है. 22 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें डेढ़ साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले में 14 अन्य आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है. हालांकि, सजा के ऐलान के बाद भी विजमा की विधायकी बनी रहेगी.
पुलिस पार्टी पर हुआ था हमला
गौरतलब है कि 21 सितंबर 2000 को दोपहर ढ़ाई बजे प्रयागराज के सराय इनायत इलाके में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ था. इसमें कई पुलिसवालों को चोटें आई थीं. इसका आरोप विजमा यादव व अन्य पर लगा था. इसमें सराय इनायत थाने में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 341, 332, 353, 504, 506 व लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत आईआरदर्ज कराई गई थी.
31 पुलिस वालों को आई थीं चोटें
बता दें कि आनंद उर्फ छोटू पुत्र श्याम बाबू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. उसके शव को लेकर सपा विधायक विजमा यादव ने सड़क पर जाम लगाया था. मौके पर पुलिस बल पहुंचा था और लोगों को हटाने का प्रयास किया था. आरोप है कि विजमा यादव और उनके समर्थकों ने पुलिस पर पत्थर से जानलेवा हमला किया. इतना ही नहीं सड़क पर खड़ी गाड़ियों व अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की. इस घटना में 31 पुलिस वालों को चोटें आई थीं.
ट्रायल के दौरान 16 गवाह पेश किए गए
मामले में तत्कालीन एसआई कृपाशंकर दीक्षित की ओर से सराय इनायत थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. अभियोजन की ओर से मुकदमे के ट्रायल के दौरान 16 गवाह पेश किए गए. साथ ही 12 घायलों का साक्ष्य अभियोजन (Prosecution Evidence) द्वारा कराया गया. मामले में विजमा यादव समेत 15 आरोपियों का ट्रायल चल रहा था.
मामले की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट प्रयागराज के जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने सजा सुनाई है. विजमा यादव प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से 2022 में चौथी बार सपा की विधायक चुनी गई हैं. विजमा के पति सपा विधायक जवाहर पंडित की 1996 में सिविल लाइन इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.