गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने रमजान अलविदा जुमे की नमाज, ईद, रामनवमी और वोटिंग से पहले जिले में धारा 144 लागू कर दी है. ये धारा 26 अप्रैल 2024 यानी वोटिंग वाले दिन तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के जुलूस निकलता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जिले में धारा 144 लागू करते हुए अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था ने कहा कि इस दौरान प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत एक्शन लिया जाएगा.
क्या है धारा 144
दण्ड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी (CrPC) के तहत आने वाली धारा-144 समाज में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है. इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है. जिस इलाके में भी धारा 144 लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते. इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है. इस धारा को दंगा, लूटपाट, हिंसा, मारपीट को रोकने के लिए लागू किया जाता है.
धारा-144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत की जा सकती है. इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है. वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है.