यूपी में गाजीपुर से बसपा सांसद रहे अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी. फिर हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. मगर, सजा पर रोक नहीं लगाई थी. इसके खिलाफ अफजाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है. साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से 30 जून 2024 तक सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के लिए भी कहा है.
इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए उनके बड़े भाई और पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी ने कहा कि ये न्याय की जीत है. पूरी उम्मीद है कि आगे भी न्याय मिलेगा. जो भी सांसद निधि से विकास परियोजनाएं लंबित थीं, उन्हें हम पूरा करेंगे. हालांकि, समय बहुत काम बचा है. मगर, हम अधिकारियों से सहयोग लेकर परियोजनाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे.
'सुरक्षा और सलामती के लिए मुकम्मल व्यवस्था की जाए'
उन्होंने कहा कि यूं तो अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी मौका देगी तो वो अपनी किस्मत आजमाएंगे. उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कोई रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है. ट्रामा सेंटर बनकर खड़ा है. मगर, उसमें चिकित्सक नहीं हैं. पातालगंगा जो सब्जी मंडी थी, उसे सरकार ने खत्म कर दिया है.
उन्होंने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी जवाब दिया. कहा कि मुख्तार के छोटे बेटे ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है. हमारी मांग है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था और सलामती के लिए मुकम्मल व्यवस्था की जाए. या उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर किसी ऐसी जगह भेजा जाए, जहां सुरक्षा मिल सके.