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Sultanpur: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में 7 जून को होगी सुनवाई, अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप

बेंगलुरु में राहुल गांधी की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान दिया गया था. इसको लेकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने मुकदमा दर्ज करवाया था. ये केस सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहा है. इसी में राहुल गांधी को पेश होना है.

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी

यूपी के सुल्तानपुर में मानहानि के मामले में जमानत पर चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अब आगामी 7 जून को सुनवाई होगी. एमपी/एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के मानहानि मामले को लेकर आज सोमवार को पेश ना होने पर उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने न्यायालय के समक्ष हाजिरी माफी का प्रार्थना-पत्र देते हुए कहा कि राहुल लोकसभा चुनाव के कारण पटना में व्यस्त हैं, इसलिए वो कोर्ट में पेश नहीं हो सके.  जिस पर न्यायालय ने राहुल गांधी के पेश होने के लिए 7 जून की तारीख दी है. 

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दरअसल, दीवानी के एमपी/एमएलए कोर्ट में इसकी पत्रावली बयान मुलजिम में लगी हुई है. राहुल गांधी इस मामले में 20 फरवरी 2024 से जमानत पर चल रहे हैं. पिछली कई पेशी से वो अनुपस्थित चल रहे हैं. आज (सोमवार) इस केस में सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय में सुनवाई थी, लेकिन एमपी/एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के पेश ना होने पर इस मामले में 7 जून की तारीख पड़ गई है. 

मालूम हो कि बेंगलुरु की एक जनसभा में राहुल गांधी की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान दिया गया था. इसको लेकर पूर्व कोआपरेटिव चेयरमैन और बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने मुकदमा दर्ज करवाया था. ये केस सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहा है. इसी में राहुल गांधी को पेश होना था.

सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी थी लेकिन वो पेश नहीं हुए. राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कांग्रेस नेता के चुनाव में व्यस्त होने का हवाला देते हुए न्यायालय से मोहलत देने की मांग की. हालांकि, याची पक्ष के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया. लेकिन सुनवाई के बाद न्यायालय ने राहुल गांधी को अगली तारीख दे दी. अब 7 जून को सुनवाई होगी. 

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राहुल गांधी की तरफ से उनके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और यह कहा गया कि राहुल लोकसभा चुनाव में व्यस्त होने के कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके हैं. इस पर परिवादी के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय द्वारा विरोध किया गया. जिस पर न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को अंतिम अवसर देते हुए 7 जून की तारीख नियत करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है. 

गौरतलब हो कि यह मामला करीब साढ़े पांच वर्ष पूर्व का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान दिया था. इसी बयान से आहत सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने यहां के दीवानी स्थित एमपी/ एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था, जिसमें बीते नवंबर माह में कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया था. 

बहरहाल, इस मामले में बीते 20 फरवरी को राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुंचे हुए थे और अपनी जमानत करवा ली थी.इसी मामले में अब 7 जून को सुनवाई होगी. ऐसे में राहुल को कोर्ट में मौजूद रहना होगा.  

(सुल्तानपुर से नितिन श्रीवास्तव के इनपुट के साथ)
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