इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में सुनाई गई 10 साल की कैद की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई स्वीकार कर ली है. साथ ही निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को आपत्ति दाखिल करने की छूट दी है. इस मामले में हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी की जमानत पर 24 जुलाई को सुनवाई होगी.
इस साल 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई थी. सजा के खिलाफ मुख्तार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शुक्रवार को जस्टिस विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने मुख्तार की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली.
अपील पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की
बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस और विश्व हिंदू परिषद के नेता नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण केस के आधार पर 2007 मे गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. साथ ही गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को भी 4 साल कैद की सजा मिली है. इसके आधार पर मुख्तार की लोकसभा सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है.
32 साल बाद मिली मुख्तार को सजा
बता दें, कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी शहर के चेतगंज में 3 अगस्त 1991 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अवधेश राय की हत्या के मामले में आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था. करीब 32 साल पुराने इस हत्याकांड पर सोमवार को वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था.