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IIT बीएचयू की छात्रा के कपड़े उतरवाने वाले तीनों युवक अरेस्ट, 60 दिन बाद पुलिस ने दबोचा

आईआईटी बीएचयू कैंपस में छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप में पकड़े गए सभी आरोपी वाराणसी के ही रहने वाले हैं और पुलिस ने उस बुलेट को भी बरामद कर लिया है जिसका इस वारदात में इस्तेमाल किया गया था. आरोपियों के नाम कुणाल पांडेय, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल है जिन्हें वाराणसी से ही गिरफ्तार किया गया है.

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पकड़े गए गैंगरेप केस के तीनों आरोपी
पकड़े गए गैंगरेप केस के तीनों आरोपी

आईआईटी बीएचयू में करीब दो महीने पहले हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी घटना के 60 दिनों बाद हुई है.

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बता दें कि आईआईटी कैंपस में आधी रात को बुलेट से आए तीन लड़कों ने गन प्वाइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए थे. छात्रा के कपड़े उतरवाकर आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया था. घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा की मांग को लेकर IIT BHU में लम्बा विरोध-प्रदर्शन हुआ था.

रिपोर्ट के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी वाराणसी के ही रहने वाले हैं और पुलिस ने उस बुलेट बाइक को भी बरामद कर लिया है जिसका इस वारदात में इस्तेमाल किया गया था. आरोपियों के नाम कुणाल पांडेय, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल है जिन्हें वाराणसी से ही गिरफ्तार किया गया है.

कब हुई थी घटना

2 नवंबर को पीड़ित आईआईटी सेकेंड ईयर की छात्रा अपने न्यू गर्ल्स हॉस्टल से रात में लगभग डेढ़ बजे वॉक पर निकली थी. तभी रास्ते में मिले एक साथी के साथ कुछ दूर आगे बढ़ी थी कि 3 की संख्या में बुलेट बाइक सवार अज्ञात युवक कैंपस के अंदर आए और छात्र-छात्रा को जबरदस्ती अलग-अलग कर दिया और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया था.

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पीड़ित ने क्या कहा था ?

पीड़ित छात्रा ने बताया कि उसे अलग ले जाकर न केवल डराया धमकाया गया, बल्कि उसके कपड़े भी मनचलों ने उतरवा दिए और उसे किस भी किया. इतना ही नहीं आरोपियों ने उसका वीडियो भी बना लिया और छात्रा का मोबाइल नंबर भी ले लिया. इस पूरी वारदात के दौरान IIT-BHU की छात्रा लगभग 10-15 मिनट तक मनचलों के बीच फंसी रही.  जिसके बाद पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर लंका थाने में आईपीसी की धारा 354(ख), 506 और 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया. वहीं, छात्र-छात्रा लगातार IIT-BHU कैंपस में धरना-प्रर्दशन करते रहे. बाद में ये प्रर्दशन सड़कों पर आ गया

आईआईटी BHU में छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म (IPC 376-D) और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए यौन उत्पीड़न (IPC 509) करने से संबंधित धाराएं बढ़ा दी थी. 

ये दोनों धाराएं पीड़िता के बयान के आधार पर बढ़ाई गई हैं. छात्रा का कलमबंद बयान पुलिस के अलावा मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज हो चुका है.  सूत्रों के मुताबिक, पीड़ित छात्रा ने पुलिस को बयान दर्ज कराया है कि आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया था. साथ ही  जबरन निर्वस्त्र करके वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी भी दी थी.

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