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20 साल पुराने हत्या के मामले में दो भाइयों को उम्र कैद की सजा, 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

सरकारी वकील (एडीजीसी) संतोष कुमार मिश्रा ने बताया, 20 साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली और सोमवार को दोनों आरोपियों को सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों अदालत में मौजूद था और बाद में उन्हें जेल ले जाया गया. वहीं, पीड़ित परिवार का कहना है कि अब उन्हें न्याय मिल गया है.

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प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो.

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की एक कोर्ट ने 20 साल पुराने हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया. साथ ही कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना न भरने पर दोनों भाइयों को छह महीने की अतिरिक्त कैद होगी. 

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अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) संतोष कुमार मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित रामनाथ यादव की 25 जून 2004 को चौक थाना क्षेत्र के भेलभरिया में जमीन विवाद में हत्या कर दी गई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. जांच के बाद पुलिस ने कपिलदेव यादव और सुरेश यादव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.

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कपिलदेव यादव और सुरेश यादव को उम्र कैद की सजा

मिश्रा ने आगे बताया, चौक थाना क्षेत्र के आरोपी कपिलदेव यादव और सुरेश यादव को हत्या का दोषी पाया गया. 20 साल बाद कोर्ट ने सोमवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों भाई कपिलदेव यादव और सुरेश यादव को उम्र कैद की सजा और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही शर्त यह भी रखी गई कि जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद होगी. 

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सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों अदालत में मौजूद

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) संतोष कुमार मिश्रा ने आगे बताया, अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली और सोमवार को दोनों आरोपियों को सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों अदालत में मौजूद था और बाद में उन्हें जेल ले जाया गया. वहीं, पीड़ित परिवार का कहना है कि अब उन्हें न्याय मिल गया है.

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