उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 3 साल पहले बच्ची को अगवा कर रेप, हत्या फिर उसका कलेजा खाने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दंपति समेत चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी है. साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, मृतक बच्ची के पिता ने कोर्ट को इस फैसले के लिए धन्यवाद किया है.
मामला कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के भदरस गांव का है. यहां तीन साल पहले दीपावली के दिन घर के बाहर खेल रही 7 वर्षीय मासूम बच्ची को गांव के ही रहने वाले अंकुर उर्फ हूला ने अपने साथी के साथ मिलकर अगवा किया. फिर रेप पर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को गांव के पीछे बने मंदिर के पास फेंक दिया. घटना के अगले दिन बच्ची का शव क्षत-विक्षत हालत में पड़ा मिला.
चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा
इसके बाद परिजनों ने घाटमपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई. मामले में जब पुलिस ने जांच की, तो पुलिस ने गांव के ही एक दंपत्ति समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामले की सुनवाई कानपुर देहात की माती पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी. कोर्ट ने दंपत्ति समेत चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उन पर बीस बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है.
मामले में वकील ने कही ये बात
एडीसी वकील प्रदीप पांडे ने बताया कि घाटमपुर थाना क्षेत्र के भदरस गांव में 3 साल पहले 14 नवंबर 2020 को 7 साल की बच्ची को गांव के ही दंपत्ति परशुराम और सुनैना ने अपने भतीजे अंकुल और वीरन के साथ मिलकर अगवा कर लिया था. बच्ची से रेप कर हत्या कर दी गई. फिर उसके कलेजे को दंपत्ति ने खा लिया था. क्योंकि परशुराम की शादी के 18 साल हो गए थे और उन्हें कोई बच्चा नहीं था.
आरोपियों को फांसी दिलाने जाएंगे हाई कोर्ट
वकील ने आगे बताया कि आरोपी को किसी तांत्रिक ने बताया था कि वह किसी बच्चे का कलेजा निकालकर खा ले तो, उन्हें बच्चा हो जाएगा. हत्या के आरोप में चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. शनिवार को कानपुर देहात की माती पॉक्सो कोर्ट ने चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है. हम लोगों ने कोर्ट में मांग की थी कि आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जाए. आरोपियों को फांसी की सजा हो इसके लिए अब वह हाई कोर्ट भी जाएंगे.