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उन्नाव केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर के भाई की अंतरिम जमानत 11 मार्च तक बढ़ाई

उन्नाव रेप केस मामले में दोषी पाए गए कुलदीप सेंगर के भाई की अंतरिम जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 मार्च तक बढ़ा दी है. जयदीप को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी. जयदीप मुंह के कैंसर से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है.

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 सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सेंगर के भाई जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत 11 मार्च तक बढ़ा दी है. जयदीप को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी.

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जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने जयदीप सेंगर की खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए यह राहत दी. कोर्ट को बताया गया कि जयदीप मुंह के कैंसर से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है. जयदीप के वकील ने उनकी 10 साल की सजा को निलंबित करने और अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि उनकी जमानत 18 फरवरी को समाप्त हो रही थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.'

कुलदीप सेंगर को मिली थी उम्रकैद की सजा

कुलदीप सेंगर को 2017 में नाबालिग पीड़िता के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था. 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की अदालत ने उसे शेष जीवन के लिए जेल में रहने की सजा सुनाई थी. इसके अलावा, 13 मार्च 2020 को कुलदीप सेंगर और उसके भाई जयदीप उर्फ अतुल सिंह को पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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पीड़िता के पिता को आरोपियों के इशारे पर आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और 9 अप्रैल 2018 को पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई थी. ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि परिवार के 'इकलौते कमाने वाले सदस्य' की हत्या के लिए कोई नरमी नहीं बरती जा सकती.


 

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