उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत में उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया. आरोप है कि प्रजापति ने संपत्तियों की खरीद पर अनुपातहीन 2.98 करोड़ रुपये खर्च किए.
प्रजापति की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को कहा, "प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एकत्र किए गए सबूतों के बाद जांच करने के बाद शिकायत दर्ज की है, जिससे प्रथम दृष्टया पीएमएलए के तहत अपराध स्थापित हुआ है और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अवैधता नहीं है. पीएमएलए की विशेष अदालत द्वारा उनकी रिहाई की याचिका को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा जाता है."
प्रजापति ने दलील दी थी कि मामले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है. यह मानते हुए कि प्रजापति को विशेष अदालत के समक्ष मुकदमे का सामना करने की आवश्यकता है, न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा, “2012 से 2017 की अवधि के दौरान प्रजापति, जो एक मंत्री थे ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और गैरकानूनी तरीके से कई करोड़ रुपये नकद प्राप्त किए. जो उनके परिवार के सदस्यों, उनके कर्मचारियों और उन कंपनियों के बैंक खातों में जमा किया गया था, जिनमें उनके बेटे निदेशक थे. जांच से पता चला कि मंत्री बनने के बाद से आवेदक की संपत्ति में तेजी से वृद्धि हुई है."
उल्लेखनीय है कि गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव सरकार में खनन मंत्री थे. उन्हें मार्च 2017 में एक महिला से गैंगरेप करने और उसकी नाबालिग बेटी से भी बलात्कार के प्रयास के आरोप में जेल भेजा गया था. महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.