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7 साल पुराने रेप मामले में दोषी को उम्र कैद, चाकू से रेता था नाबालिग लड़की का गला

सात साल पहले बहराइच में16 साल की लड़की के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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7 साल पुराने रेप मामले में दोषी को उम्र कैद, बेरहमी से रेता था नाबालिग लड़की का गला (सांकेतिक तस्वीर)
7 साल पुराने रेप मामले में दोषी को उम्र कैद, बेरहमी से रेता था नाबालिग लड़की का गला (सांकेतिक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश के बहराइच में सात साल पहले 16 साल की लड़की के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) दीप कांत मणि ने मंगलवार को अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि दोषी दुखीराम कश्यप द्वारा भुगतान किया गया जुर्माना बलात्कार पीड़िता की मां को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा.

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विशेष जिला सरकारी वकील संत प्रताप सिंह ने एजेंसी को बताया कि यह घटना 25 फरवरी, 2018 को फखरपुर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत एक गांव में हुई थी. दुखीराम कश्यप ने रेप के बाद चाकू से लड़की का गला रेत दिया था. लड़की का खून से लथपथ शव टिन शेड में वहां मिला था, जहां परिवार की भैंसें बंधी थीं.

सिंह ने आगे कहा कि लड़की के परिवार ने कहा था कि दुखीराम ने हत्या से कुछ दिन पहले भी लड़की का यौन उत्पीड़न किया था. हालांकि, सामाजिक कलंक के डर से परिवार ने मामले की रिपोर्ट नहीं की थी. सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी और पीड़ित के परिवार के बीच पहले भी बहस हुई थी और परिवार ने आरोप लगाया कि इसी के चलते ये हत्या की गई.

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बीते साल बहराइच के ही एक रेप मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई थी. जिले में 2022 में एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले शख्स को अदालत ने कड़ी सजा दी. स्थानीय अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और साथ ही उस पर एक लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया था.

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