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घर में अकेले पाकर महिला से किया रेप, वीडियो भी बनाया, वायरल करने के नाम पर करता था ब्लैकमेल

जब महिला घर पर अकेली थी तब अली ने कथित तौर पर महिला के साथ बलात्कार किया और वीडियो बना लिया. एसपी ने कहा कि जब महिला ने शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी, तो आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो का इस्तेमाल किया और इसे ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी दी.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

एक विवाहित व्यक्ति ने 19 वर्षीय महिला के साथ कई बार कथित तौर पर बलात्कार किया. महिला के परिवार का आरोप है कि जब वे शिकायत दर्ज कराने गए तो पुलिस ने गर्भवती होने का हवाला देते हुए उन्हें आरोपी से उसकी शादी करने के लिए 'मजबूर' किया. पुलिस अधीक्षक (एसपी) मीनाक्षी कात्यायन ने एफआईआर का हवाला देते हुए न्यूज एजेंसी को बताया कि कोतवाली क्षेत्र के आरोपी साजिद अली (उम्र लगभग 35 वर्ष) ने उसी इलाके की महिला से दोस्ती की और उसके घर आना-जाना शुरू कर दिया.

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वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल
अधिकारी ने कहा कि 10 मार्च, 2024 को जब महिला घर पर अकेली थी तब अली ने कथित तौर पर महिला के साथ बलात्कार किया और वीडियो बना लिया. एसपी ने कहा कि जब महिला ने शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी, तो आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो का इस्तेमाल किया और इसे ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी दी. अधिकारी ने कहा कि डर के कारण महिला चुप रही और अली ने उसके साथ बलात्कार करना जारी रखा, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई.

एसपी ने कहा कि शारीरिक बदलाव और तबीयत खराब रहने के कारण महिला के परिजन ने उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसने घटना का खुलासा किया. युवती और उसके माता-पिता 20 सितंबर, 2024 को आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गए थे. हालांकि, पुलिस ने महिला की गर्भावस्था का हवाला देते हुए उन्हें महिला और अली के बीच शादी के लिए राजी कर लिया. कात्यायन ने कहा, महिला ने आरोप लगाया कि शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध की गई थी.

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पहले से ही शादीशुदा था अली
बाद में अक्टूबर में महिला को पता चला कि अली पहले से ही शादीशुदा है. पुलिस के अनुसार, वह अपनी पत्नी के साथ किसी अन्य स्थान पर रहता था. एसपी ने कहा कि 26 नवंबर को महिला ने एक निजी अस्पताल में मृत बच्चे को जन्म दिया.

अधिकारी ने कहा कि कई महीनों से मानसिक और शारीरिक शोषण की शिकार महिला ने 3 जनवरी को लिखित शिकायत देकर अली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उसकी शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने कहा कि महिला का बयान दर्ज किया गया है और उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया है.

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