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9 साल पहले पुरानी रंजिश के चलते की थी हत्या... तीन दोषियों को सुनाई गई 10 साल की सजा

महाराजगंज में एक अदालत ने 9 साल पुराने हत्या के मामले में 3 को दोषी करार देकर 10 साल की कैद की सजा  सुनाई है. पुलिस ने गुरुवार को बताया कि एक शख्स की ये हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक अदालत ने 9 साल पुराने हत्या के मामले में 3 को दोषी करार देकर 10 साल की कैद की सजा  सुनाई है. पुलिस ने गुरुवार को बताया कि एक शख्स की ये हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी.

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमाकांत प्रसाद ने बुधवार को प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने बताया,'महराजगंज जिले के पुरेंदरपुर थाना क्षेत्र के आरोपी 21 साल के आयशा, 23 साल के अशोक और 20 साल के राजेश को 20 अप्रैल 2016 को रंजिश के चलते राहुल की हत्या करने का दोषी पाया गया.' दोषियों की ये उम्र 2016 की है . उन्होंने बताया कि पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर तीनों के खिलाफ पुरेंदरपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था.

बता दें कि एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के ही बहराइच में सात साल पुराने रेप और हत्या मामले में फैसला सुनाया गया है. इसमें 16 साल की लड़की के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) दीप कांत मणि ने मंगलवार को अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि दोषी दुखीराम कश्यप द्वारा भुगतान किया गया जुर्माना बलात्कार पीड़िता की मां को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा.

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