IIT-BHU में छात्रा से गैंगरेप के तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं. इनके नाम कुणाल पांडेय, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान हैं. पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में 60 दिन लग गए, जिसको लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इन 60 दिनों में पुलिस उनपर कोई कार्रवाई नहीं की. वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों बेखौफ होकर चुनाव प्रचार में लगे हुए थे. हालांकि, मामला सामने आने के बाद बीजेपी की जिला इकाई ने तीनों को पार्टी से निष्काषित कर दिया है.
रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि आरोपियों की पहचान वारदात के 7 दिनों के बाद ही हो गई थी लेकिन पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करने में करीब दो महीने का वक्त लग गया. फिलहाल, इस मामले में अभी वाराणसी पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है. ना ही गिरफ्तारी के बाबत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई.
वारदात के बाद घूम-घूम कर प्रचार कर रहे थे आरोपी
सूत्रों के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी (कुणाल, सक्षम और अभिषेक) विधानसभा चुनाव प्रचार के बहाने मध्य प्रदेश चले गए थे. चुनाव खत्म होने के बाद वो यूपी लौटे थे. लेकिन आरोपियों के रसूख और पहुंच के कारण पुलिस उनपर सीधा कार्रवाई करने से कतरा रही थी.
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हालांकि, अब बीएचयू कैंपस में छात्रा के साथ हुई वारदात के 60 दिन बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के सूत्रों के अनुसार, आरोपियों को पूरा विश्वास हो गया था कि पुलिस उनके मामले में कार्रवाई नहीं करेगी. इसीलिए तीनों आरोपी इस बीच विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश चले गए थे.
छात्रों का प्रदर्शन जारी था
इधर, छात्रों का BHU में लगातार प्रदर्शन जारी था. पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था. इस बीच जब पुलिस ने सारे सबूत जुटा लिए और तीनों आरोपियों की संलिप्तता की पुष्टि हो गई तो उनपर एक्शन लिया गया.
पुलिस इस पूरे ममाले पर शुरू से फूंक-फूंक कर कदम रख रही थी. शुरुआत में आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की. इसी वजह से आरोपियों ने यह समझ लिया था कि उनका अब कुछ नहीं होगा. आरोपी बेफिक्र होकर चुनाव प्रचार में लग गए थे. साथ ही साथ अन्य कार्य भी कर रहे थे. एमपी से वापस आने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कर सकी.
वारदात 1 नवंबर 2023 की है
गौरतलब है कि गैंगरेप की ये वारदात 1 नवंबर 2023 को बीएचयू कैंपस में आधी रात को हुई थी. पीड़ित छात्रा ने अपने बयान में बताया था कि उसे अलग ले जाकर न केवल डराया धमकाया गया, बल्कि उसके कपड़े भी मनचलों ने उतरवा दिए और उसे किस भी किया. इतना ही नहीं आरोपियों ने उसका वीडियो भी बना लिया और मोबाइल नंबर भी ले लिया.
बाद में पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर लंका थाने में आईपीसी की धारा 354(ख), 506 और 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया. वहीं, छात्र-छात्रा लगातार IIT-BHU कैंपस में धरना-प्रर्दशन करते रहे. ये प्रर्दशन सड़कों पर आ गया.
जिसके बाद आईआईटी BHU में छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म (IPC 376-D) और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए यौन उत्पीड़न (IPC 509) करने से संबंधित धाराएं बढ़ा दी थी. फिलहाल, अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.