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ज्ञानवापी है हिंदुओं का काबा, मुस्लिम पक्ष को अल्लाह दे सद्बुद्धि… याचिका HC से खारिज होने पर बोला हिंदू पक्ष

मुस्लिम पक्ष ने 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इस कानून के तहत ज्ञानवापी परिसर में कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है. इस पर कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी के मामले में यह नियम आड़े नहीं आता है. मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज होने को हिंदू पक्ष ने बताया अपनी जीत.

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मुस्लिम पक्ष की पांचों याचिकाएं जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने की खारिज.
मुस्लिम पक्ष की पांचों याचिकाएं जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने की खारिज.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका सहित उनकी पांच याचिकाएं खारिज कर दी हैं. यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है. 

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इस बारे में हिंदू पक्ष के पैरोकार और मथुरा केस में वादी सोहनलाल आर्य ने बताया कि यह फैसला सभी सनातनियों की जीत है. बताते चलें कि मुस्लिम पक्ष ने 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इस कानून के तहत ज्ञानवापी परिसर में कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है. 

इस पर कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी के मामले में यह नियम आड़े नहीं आता है. ज्ञानवापी और भगवान विशेश्वर के 1991 से चले आ रहे मुकदमे में हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की पांचों याचिकाओं को खारिज कर दिया. हिंदू पक्ष इसे पूरे हिंदू समाज की जीत बता रहा है. 

हम कानून की मदद से चाहते हैं इसका हल  

सोहनलाल आर्य ने बताया कि मुस्लिम समाज ने तलवार के बल पर हमारे मंदिरों का ध्वंस किया था. मगर, हम इसका हल कानून की मदद से चाहते हैं. हिंदू समाज उठकर खड़ा हो गया है. इसलिए मुस्लिम समाज को आभास होना चाहिए कि सत्य ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता है. 

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एडवोकेट कमीशन के सर्वे में मिले थे साक्ष्य  

साल 2022 में हुए एडवोकेट कमीशन के सर्वे के दौरान भी जाहिर हो गया था कि सभी साक्ष्य हिंदू प्रतीक से जुड़े हैं. वह स्थान मस्जिद नहीं, ज्योतिर्लिंग है. समय आ गया है कि मुस्लिम समाज चेते और वह जगह हिंदू समाज के सुपुर्द कर दे. दरअसल, कुरान भी ऐसे पूजा स्थल को नहीं मानता, जो दूसरे धर्म उजाड़कर बनाया गया हो. 

हिंदुओं का काबा है ज्ञानवापी- सोहनलाल आर्य  

हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर्य ने आगे बताया कि ज्ञानवापी हिंदू का काबा है. एक न एक दिन हम न्यायालय के माध्यम से सत्य को सामने लाएंगे. जब उनसे यह कहा गया कि मसाजिद कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है कि फैसला नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है. इस पर सोहनलाल ने कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूं. मगर, इंसाफ की बात करने वालों को समझना चाहिए कि वे क्या बोल रहें हैं. उन्होंने कहा कि यहां वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड का नियम भी लागू नहीं होता है. मसाजिद कमेटी के यासीन साहब को अल्लाह सद्बुद्धि दे. 

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