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पति की हत्या के आरोप में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, खाने में जहर देकर की थी हत्या

शाहजहांपुर में कोर्ट ने पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके बहनोई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के गदियाना क्षेत्र की है. यहां रहने वाले कालीचरण नाम के व्यक्ति की लाश मिली थी. लेकिन लाश को फेंकते हुए पड़ोस में रहने वाले प्रेम कुमार नाम के शख्स ने देख लिया था.

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पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद
पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कोर्ट ने पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके बहनोई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. बता दें, साल 2008 में महिला ने बहनोई के साथ मिलकर अपने पति को जहर देकर मार डाला था.

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यह घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के गदियाना क्षेत्र की है. यहां रहने वाले कालीचरण नाम के व्यक्ति की लाश मिली थी. लेकिन लाश को फेंकते हुए पड़ोस में रहने वाले प्रेम कुमार नाम के शख्स ने देख लिया था.

पत्नी की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद

जांच के दौरान पुलिस को दोनों आरोपियों के बारे में बताया था. पुलिस ने सर्विलांस के जरिए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ कुछ सबूत जुटाए थे.

पड़ोसी ने लाश को फेंकते हुए दोनों को देख लिया था

इसके बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चल रहा था. पड़ोसी प्रेम कुमार ने कोर्ट मृतक की पत्नी के खिलाफ गवाही भी दी थी. अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडे ने पति कालीचरण की हत्या में पत्नी निशा और उसके बहनोई को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के सजा सुनाई. इसके अलावा दोनों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. सजा सुनाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया. 

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